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बिहार • दरभंगा • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र सभी लाभुकों का लाभार्थी सत्यापन (ई-केवाईसी) शत-प्रतिशत करना अनिवार्य • डी.एम  • अगर किसी जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा (ई-केवाईसी) के नाम पर पॉश मशीन में अंगूठा लगाकर लाभुकों को खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं कर खाद्यान्न गबन की जाती है तो उनके विरुद्ध तत्क्षण नियमानुसार कार्रवाई करना संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करेंगे ।

 

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र सभी लाभुकों का लाभार्थी सत्यापन (ई-केवाईसी) शत-प्रतिशत करना अनिवार्य • डी.एम

 

जिलाधिकारी दरभंगा  राजीव रौशन द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र सभी लाभुकों का  लाभार्थी सत्यापन (ई-केवाईसी) शत-प्रतिशत  करना अनिवार्य है।

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकानों पर लाभार्थी सत्यापन (ई-केवाईसी) नि:शुल्क किया जाना है।

उन्होंने कहा कि कई जगह से यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के द्वारा (ई-केवाईसी) के नाम पर लाभुकों का अंगूठा लगा कर खाद्यान्न की निकासी कर ली जाती है एवं लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

 

जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा एवं सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी दरभंगा को निर्देश दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अक्षरश: अनुपालन कराना सुनिश्चित करें ।

 

 

उन्होंने कहा कि अगर किसी जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा (ई-केवाईसी) के नाम पर पॉश मशीन में अंगूठा लगाकर लाभुकों को खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं कर खाद्यान्न गबन की जाती है तो उनके विरुद्ध तत्क्षण नियमानुसार कार्रवाई करना संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करेंगे ।

 

 

 

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