अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को लेकर हुई बैठक
दरभंगा, समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेदकर सभागार में अपर समाहर्त्ता-सह- अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा “राजा” की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूजित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक/नगर पुलिस अधीक्षक, दरभंगा से जिला अवस्थित विभिन्न थानों एवं द्वितीय क़िस्त की मुआवजा हेतु कुल – 94 मामले प्राप्त हुए, जिनमें 05 मामले त्रुटिपूर्ण पाए गए। इस प्रकार अनुमोदन हेतु कुल 89 मामले तथा यात्रा भत्ता से संबंधित पीड़ित/गवाहों की संख्या -11 रहा।
बैठक में बताया गया कि 89 मामले गाली-गलौज, मारपीट करने तथा जाति सूचक शब्द का प्रयोग एवं लज्जा-भंग करने से संबंधित हैं।
उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूजित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा – 03(I)(r)(s) एवं भारतीय दण्ड विधान से सम्बद्ध विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी होने पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूजित जनजाति के पीड़ित/लाभुकों/आश्रितों को कुल मुआवजा 01 लाख रूपये, हत्या के मामलें में भारतीय दण्ड विधान की धारा 302 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूजित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा – 03(2)(V) के अन्तर्गत कुल मुआवजा राशि 08 लाख 25 हजार रूपये एवं यौन उत्पीड़न यानि लज्जा भंग के मामलें में कुल मुआवजा राशि 02 लाख रूपये प्रदान किया जाता है।
प्राथमिकी दर्ज होने के उपरांत देय मुआवजा का 25 प्रतिशत् राशि तथा चार्जशीट होने के उपरांत पर देय मुआवजा का 50 प्रतिशत् एवं सजा मुकर्रर होने पर देय मुआवजा का शेष 25 प्रतिशत् राशि प्रदान की जाती है।
पीड़ित परिवारों को मुआवजा प्रदान करने हेतु कुल स्वीकृत मामलों में कुल 27 लाख 51 हजार 950 रूपये की स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की गयी।
बैठक में अलीनगर के माननीय विधायक श्री मिश्रीलाल यादव, हायाघाट के माननीय विधायक श्री रामचन्द्र प्रसाद, जिला कल्याण पदाधिकारी मो. असलम अली, माननीय सदस्य (विशेष लोक अभियोजन एस.सी./एस.टी) संजीव कुमार कुँवर, माननीय सदस्य विजय कुमार पासवान, राम प्रवेश पासवान, अमर राम, सुभाष महतो, थानाध्यक्ष, एस.सी./एस.टी रवि कुमार चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के एस.सी./एस.टी शाखा के प्रभारी एवं अन्य उपस्थित थे।