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किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2015 के तहत मिशन वात्सल्य योजना अन्तर्गत जिले में प्रायोजन योजना संचालित 

 

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2015 के तहत मिशन वात्सल्य योजना अन्तर्गत जिले में प्रायोजन योजना संचालित

 

 

दरभंगा  सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, दरभंगा सुश्री नेहा कुमारी द्वारा बताया गया कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2015 के तहत  मिशन वात्सल्य योजना  अन्तर्गत जिले में प्रायोजन योजना संचालित है।

उन्होंने कहा कि उपर्युक्त योजना से विस्तारित परिवारों/जैविक संबंधियों के साथ रहने वाले संवेदनशील बच्चों को उनकी शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य की जरूरत पुरी करने के लिए 4,000/- रूपये प्रतिमाह वित्तीय सहयोग दिया जाता है।

उन्होंने कहा कि उपर्युक्त योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किया गया है यथा – माता विधवा या तलाकशुदा या परिवार द्वारा परित्यक्त हो, जहाँ बच्चे अनाथ हो और विस्तारित परिवार के साथ रह रहे हो, जहाँ माता-पिता जीवन के लिए खतरनाक/अत्य बीमारी के शिकार हो, जहाँ माता-पिता अक्षम या बच्चों की देख भाल करने में आर्थिक एवं शारीरिक रूप से असमर्थ हो, जे.जे. अधिनियम-2015 के अनुसार देख भाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे जैसे बेघर, किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार, बाल श्रम, बाल विवाह के शिकार, र्दुव्यापार किए गए बच्चे, एच.आई.वी./एड्स प्रभावित बच्चे, लापता या भागे हुए बच्चे, बाल भिखारी या सड़क पर रहने वाले सहायता एवं पुनर्वास के जरूरतमंद प्रताड़ित या शोषण किये गए बच्चे तथा पी.एम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम के तहत चयनित बच्चे को शामिल है।

उन्होंने कहा कि इस योजना के लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक को अपने आवेदन के साथ आय प्रमाण पत्र या बी.पी.एल. सूची में प्रकाशित सूची के संगत अंश का प्रमाण पत्र अथवा सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत आय (शहरी क्षेत्रों के लिए 96,000/- रूपये वार्षिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 72,000/- वार्षिक से अधिक न हो) प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, विधवा माता के मामले में पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य मामलों में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, बालक/बालिका एवं अभिभावक के साथ संयुक्त बैंक खाता, बालक/बालिका एवं अभिभावक के साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो एवं बालक/बालिका एवं माता-पिता/अभिभावक का आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा दरभंगा जिला को अभी 195 आवेदन प्राप्त करने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें अभी तक मात्र 15 आवेदक द्वारा ही उक्त योजना के लिए आवेदन किया गया है।

उन्होंने जिले के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने प्रखण्डों से 10-10 योग्य आवेदकों का आवेदन जिला बाल संरक्षण इकाई, दरभंगा में जमा करावें, ताकि उन्हें उक्त योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

उन्होंने कहा कि योजना के लाभ हेतु योग्य आवेदक अपना आवेदन दो दिनों के अन्दर अपने प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं।

 

 

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