• चैती छठ पूजा को लेकर 62 स्थलों पर हुई दण्डाधिकारी व पुलिस अधिकारी एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति…

दरभंगा जिला दण्डाधिकारी, कौशल एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी द्वारा संयुक्तादेश निर्गत ।
उसमें बताया गया कि इस वर्ष चैती छठ पूजा 22 मार्च से 25 मार्च 2026 तक मनाये जाने की सूचना है।
• उल्लेखनीय है कि 22 मार्च को नहाय खाय, 23 मार्च को खरना, 24 मार्च को पहला अर्घ्य एवं 25 मार्च को प्रातः में दूसरा अर्घ्य तथा पारण निर्धारित है।…
• सभी प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी,पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल 24 मार्च के पूर्वाह्न में अपने कर्तव्य स्थल पर योगदान देंगे तथा छठ पर्व के समाप्ति के बाद निर्देशानुसार अपने कर्तव्य स्थल को छोड़ेंगे।
उन्होंने कहा कि चैती छठ पर्व के अवसर पर प्रायः सभी पोखर, नदी, तालाब के घाटों पर हिन्दू महिलायें, बच्चे एवं पुरूष एकत्र होकर शाम में डूबते सूरज एवं ठीक उसके सुबह उगते सूरज को अर्ध्य देते हैं, इसके लिए पुरूष एवं महिलायें कुछ देर पूर्व से ही पानी में खड़े होते हैं।
असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के उद्धेश्य से सोशल मीडिया के माध्यम से साम्प्रदायिक तनाव एवं विधि-व्यवस्था की समस्या होने पर विधिसंवत कार्रवाई की जाएगी।
इसलिए साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले तथा अफवाह फैलाने वाले तत्वों/संस्थाओं/असामाजिक तत्वों एवं गुण्डा तत्वों की गतिविधियों पर जिला प्रशासन की कड़ी निगरानी रहेगी।
पुलिस उपाधीक्षक (यातायात), दरभंगा को निर्देश दिया है कि छठ पूजा की समाप्ति तक सभी चौक-चौराहों एवं छठ घाट जाने वाले मार्गों तथा भीड़-भाड़ वाले चौक-चौराहों पर प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक यातायात पुलिस की प्रतिनियुक्ति करेंगे। शहरी क्षेत्र के सघन एवं भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में आवागमन सुचारू रूप से चांलन कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही स्वंय भ्रमणशील रहकर इसका अनुश्रवण करते हुए यातायात व्यवस्था एवं विधि-व्यवस्था संधारित करायेंगे।
सभी थानाध्यक्ष/ओ.पी. अध्यक्ष को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत शांति समिति की बैठक कर लेने का निर्देश दिया गया तथा शांति समिति की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का निश्चित रूप से नाम एवं मोबाईल नम्बर का संधारण कर लेंगे।
*इसके साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे कि छठ घाट के आस-पास बड़ी एवं छोटी वाहन का परिचालन एवं पार्किग नहीं रहे।*
छठ घाटों एवं इसके इर्द-गिर्द पटाखा बेचने एवं छठ घाटों पर पटाख छोड़ने पर रोक लगाया गया है।
सभी थानाध्यक्ष, पुलिस निरीक्षक, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी इसे सुनिश्चित कराएगें।
उन्होंने छठ पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारित रखने हेतु जिले के सभी संवेदनशील स्थलों सहित 62 स्थलों पर दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।
सिविल सर्जन, दरभंगा को निर्देश दिया कि छठ पर्व के दौरान जिला नियंत्रण कक्ष में एक एम्बुलेंस एवं चिकित्सक दल की प्रतिनियुक्ति सभी आवश्यक जीवन रक्षक दवाईयों एवं आकस्मिक उपचार तथा संसाधन की व्यवस्था पूर्व से ही करना सुनिश्चित करेंगे।
प्रभारी अग्निशाम पदाधिकारी, दरभंगा को निर्देश दिया कि अग्निशाम वाहन की प्रतिनियुक्ति सभी सुविधाओं के साथ जिला नियंत्रण कक्ष में करना सुनिश्चित करेंगे।
कार्यपालक अभियंता, शहरी विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, दरभंगा एवं बेनीपुर को निर्देश दिया गया कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत छठ घाटों पर पूजा समितियों द्वारा लगाये गये विद्युत आपूर्ति की जाँच सुरक्षा के दृष्टिगत पूर्व में ही करना सुनिश्चित करेंगे, यदि विद्युत आपूर्ति में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो पूजा समितियों से समन्वय कर उसे ठीक करवाना सुनिश्चत करेंगे।
सभी अंचलाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत नदी एवं खतरनाक तालाब घाटों पर मोटर/नाव एवं नाविक को महाजाल, रस्सा, गोताखोर इत्यादि के साथ प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया।
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी,अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष, ओ.पी. अध्यक्ष को उक्त पर्व को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने कहा कि सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अपने-अने अनुमण्डल क्षेत्र में विधि-व्यवस्था के सम्पूर्ण में रहेंगे तथा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं पुलिस निरीक्षक अपने क्षेत्र क्षेत्र के प्रभार में रहकर विधि-व्यवस्था/शांति व्यवस्था संधारित करते हुए उक्त पर्व को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराऐंगे।
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