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• अवर निरीक्षक मद्यनिषेध भर्ती लिखित परीक्षा को लेकर डीएम एवं एसएसपी ने अधिकारियों को किया ब्रीफ  •12 जुलाई को जिले के 19 परीक्षा केंद्रों पर एक पाली में होगी परीक्षा,कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए दिए गए विस्तृत निर्देश ।

• अवर निरीक्षक मद्यनिषेध भर्ती लिखित परीक्षा को लेकर डीएम एवं एसएसपी ने अधिकारियों को किया ब्रीफ

 

•12 जुलाई को जिले के 19 परीक्षा केंद्रों पर एक पाली में होगी परीक्षा,कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए दिए गए विस्तृत निर्देश

प्रेक्षागृह दरभंगा में जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी  द्वारा अवर निरीक्षक मद्यनिषेध पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी केंद्राधीक्षक, दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को विस्तृत ब्रीफिंग दी गई।

 

जिलाधिकारी ने बताया कि 12 जुलाई 2026 (रविवार) को जिले के 19 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा एक पाली में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा का संचालन पूरी तरह स्वच्छ, निष्पक्ष, कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सुनिश्चित किया जाएगा।

 

बैठक में बताया गया कि अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र में प्रवेश पूर्वाह्न 09:30 बजे से 10:30 बजे तक ही होगा। निर्धारित समय के बाद किसी भी परिस्थिति में किसी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

 

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जैमर, सीसीटीवी सर्विलांस, केंद्राधीक्षक के नियंत्रण कक्ष में हॉटलाइन (VoIP) टेलीफोन, प्रवेश के समय अभ्यर्थियों की फोटोग्राफी, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट, परीक्षा के दौरान फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

 

उन्होंने कहा कि सभी केंद्राधीक्षक परीक्षा में प्रतिनियुक्त वीक्षकों एवं अन्य कर्मियों का समय पर प्रशिक्षण आयोजित कर आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई अनुदेश पुस्तिका के सभी निर्देशों से उन्हें भली-भाँति अवगत कराएँ। साथ ही सभी प्रतिनियुक्त कर्मियों की पहचान एवं सत्यापन की प्रक्रिया भी सुनिश्चित करें।

 

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रत्येक वीक्षक अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा एवं सतर्कता से निर्वहन करें। अभ्यर्थियों की पुनः फ्रिस्किंग, परीक्षा कक्ष में सतत निगरानी, बिना उचित कारण किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जाने देना तथा परीक्षा अवधि के दौरान लगातार कक्ष में भ्रमण करते रहना अनिवार्य होगा।

 

परीक्षा कार्य के दौरान वीक्षक आपस में अनावश्यक बातचीत नहीं करेंगे तथा आयोग के सभी निर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगे।

 

उन्होंने निर्देश दिया कि सभी वीक्षक, ऑपरेटर एवं अन्य प्रतिनियुक्त कर्मी पूर्वाह्न 07:00 बजे तक अनिवार्य रूप से अपने-अपने परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित हो जाएँ। आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक 24 अभ्यर्थियों पर एक वीक्षक तथा प्रत्येक अतिरिक्त 24 अभ्यर्थियों पर एक अतिरिक्त वीक्षक की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी।

 

जिलाधिकारी ने सभी केंद्रा अधीक्षक,संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी को बायोमेट्रिक एवं जैमर वाले कर्मी पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही जिला स्तर से प्रतिनियुक्ति डाटा इंट्री ऑपरेटर एवं कार्यपालक सहायक को सीसीटीवी कैमरा पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया,उन्होंने कहा कि कोई भी सीसीटीवी कैमरा बंद नहीं होनी चाहिए हर एक गतिविधि पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया।

 

बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि बिना वैध प्रवेश-पत्र एवं फोटो पहचान-पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश के समय स्टेटिक दंडाधिकारी परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर उपस्थित रहकर सभी अभ्यर्थियों की भौतिक जांच सुनिश्चित करेंगे।

 

फ्रिस्किंग के दौरान पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती अनिवार्य रहेगी। पुरुष अभ्यर्थियों की तलाशी पुरुष पुलिसकर्मी तथा महिला अभ्यर्थियों की तलाशी महिला पुलिसकर्मियों द्वारा कराई जाएगी।

 

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व लाउडस्पीकर के माध्यम से स्पष्ट उद्घोषणा की जाए कि कोई भी अभ्यर्थी लिखित सामग्री, प्रवेश-पत्र पर लिखावट, सादा कागज, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ अथवा किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करेगा।

 

यदि कोई अभ्यर्थी प्रतिबंधित सामग्री के साथ पाया जाता है तो उसे परीक्षा से वंचित करते हुए कदाचार की श्रेणी में रखते हुए उसके विरुद्ध नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि परीक्षा अवधि के दौरान शौचालय जाने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी की तलाशी अनिवार्य रूप से ली जाएगी। साथ ही परीक्षा समाप्ति के अंतिम 30 मिनट के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को शौचालय जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं केंद्राधीक्षकों को आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा का सफल, शांतिपूर्ण, पारदर्शी एवं कदाचारमुक्त संचालन करने का निर्देश दिया।

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