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बी.एड. संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर हुई ब्रीफिंग

दरभंगा,  08 अप्रैल (शनिवार) को 11:00 बजे पूर्वाह्न से 1:00 अपराह्न तक दरभंगा जिला मुख्यालय के कुल 45 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित बी.एड. संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर दरभंगा प्रेक्षागृह में सभी केन्द्राधीक्षक एवं प्रतिनियुक्त दंडाधिकारीयों की ब्रीफिंग जिला दंडाधिकारी  राजीव रौशन के द्वारा की गई।
ब्रीफिंग करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त वीक्षक, दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी भी मोबाइल फोन नहीं रखेंगे,अगर कहीं ऐसा पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि बी.एड. एंट्रेंस की परीक्षा संवेदनशील होती है, इस परीक्षा का छात्रों के बीच में करेज है, इसके माध्यम से वे शिक्षक बनने की पात्रता हासिल करते हैं। इसलिए परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश के पूर्व परीक्षार्थियों का अच्छी तरह से फ़्रीक्सिंग की जाए।
उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स परीक्षा केंद्र में प्रवेश न करें यह सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही परीक्षार्थियों द्वारा लाए जाने वाले बैग एवं अन्य सामग्रियों के लिए पूर्व में ही स्थान चिन्हित कर लिया जाए और उनके बैग में सिलिप लगाकर चिन्हित कमरे में बंद कर दिया जाए और परीक्षा समाप्ति के बाद उन्हें उपलब्ध करा दिया जाए।
उन्होंने कहा कि परीक्षा में इम्परसोनेशन की संभावना रहती है, किसी परीक्षार्थी के बदले अन्य परीक्षार्थी बैठ जाते हैं और वीक्षक पड़ताल नहीं करते हैं।
वीक्षकों एवं केन्द्राधीक्षक अपने परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र, उनके रोल नंबर एवं उनके फोटो को अच्छी तरह से पड़ताल कर लें।
उन्होंने कहा कि एक कमरे में अधिक से अधिक 25 से 30 परीक्षार्थी रहते हैं और कोई वीक्षक 2 घंटे के बीच यह पड़ताल नहीं कर पाते हैं कि परीक्षार्थी के बदले कोई दूसरा व्यक्ति बैठकर परीक्षा दे रहा है, तो यह उनकी अक्षमता है, क्योंकि यह मुश्किल से 10 मिनट का काम है।
जिलाधिकारी ने कहा कि वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति रेंडमाइजेशन के आधार पर ही किया जाएगा और यह सूचना उन्हें परीक्षा की तिथि को ही दी जाएगी।
इसके पूर्व अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा ने परीक्षा के लिए जारी दिशानिर्देश से सभी को अवगत कराया और कहा कि परीक्षार्थियों के प्रवेश के लिए 9:00 बजे पूर्वाह्न से 10:30 बजे पूर्वाह्न तक का समय निर्धारित है, इसके बाद किसी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री, प्रवेश पत्र पर कोई लेख, सादा कागज, क्लिपबोर्ड, स्लाइड रूल, केलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ उपकरण, डिजिटल डायरी, पामटॉप, पीडीए या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर नहीं जाएंगे। सभी केंद्राधीक्षक इसकी सूचना परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार के बाहर 05 से 06 स्थानों पर प्रदर्शित भी कर देंगे।
उन्होंने कहा कि यदि किसी परीक्षार्थी के पास परीक्षा के दौरान कदाचार करने से संबंधित कोई भी सामग्री या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाया जाता है तो उनके विरूद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम-1981 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह, वरीय कोषागार पदाधिकारी शंभू कुमार आर्य, विशेष कार्य पदाधिकारी सत्यम सहाय, श्रम अधीक्षक राकेश रंजन, जिला योजना पदाधिकारी नवीन कुमार एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।

 

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