पी.सी. एवं पी.एन.डी.टी. एक्ट को लेकर हुई बैठक
दरभंगा, जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रौशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में पी.सी. एवं पी.एन.डी.टी. एक्ट-1994 के क्रियान्वयन एवं एक्ट के अंतर्गत जिले में अल्ट्रासाउंड क्लीनिक एवं अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित करने हेतु अनुज्ञप्ति देने एवं अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने को लेकर बैठक आयोजित की गई।
बैठक में सिविल सर्जन दरभंगा डॉ.अनिल कुमार ने पी.सी. एंड पी.एन.डी.टी. एक्ट-1994 के अंतर्गत दरभंगा जिले में अल्ट्रासाउंड क्लीनिक एवं अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित करने हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने एवं नवीकरण कराने के लिए दिए गए संबंधित चिकित्सकों के आवेदनों को प्रस्तुत किया।
बैठक में जिला स्तरीय सलाहकार समिति के सदस्यों की उपस्थिति में उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अल्ट्रासाउंड क्लीनिक/सेंटर की अनुज्ञप्ति के लिए प्रपत्र-(ए) में दी जानेवाली वांछित जानकारी के साथ संलग्न किये जानेवाले दस्तावेजों पर चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने कहा कि आवेदक दरभंगा जिले में ही केवल दो अल्ट्रासाउंड क्लीनिक/सेंटर चला सकता है, दो से अधिक नहीं।
उन्होंने सिविल सर्जन को पूर्व में सरकारी चिकित्सकों के नाम निर्गत अनुज्ञप्ति की जाँच कर लेने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने कहा कि उनके स्थानांतरण हो जाने के उपरांत उनकी अनुज्ञप्ति रद्द होनी चाहिए।
इसके साथ ही आवेदक से इस आशय का शपथ पत्र लेने का ‘कि उसके नाम से दो से अधिक अल्ट्रासाऊंड क्लिनिक/केंद्र संचालित नहीं है’प्राप्त करने का निदेश दिया गया। साथ ही वांछित प्रमाण पत्र अद्यतन हो इसकी जाँच कर लेने को कहा गया।
नए अल्ट्रासाऊंड क्लिनिक/सेंटर संचालन के लिए अनुज्ञप्ति हेतु दिए गए आवेदन के लिए चार सदस्यीय समिति द्वारा तीन दिनों के अंदर स्थल जाँच कर लेने तथा सलाहकार समिति को एक सप्ताह के अंदर कागजातों की जाँच कर अनुशंसा भेजने के निर्देश दिए गए।
। बैठक में उप विकास आयुक्त श्रीमती प्रतिभा रानी, उप निदेशक जन संपर्क श्री नागेंद्र कुमार गुप्ता, प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा टोनी कुमारी, सलाहकार समिति के सदस्य डॉ.प्रतिभा झा, डॉ. रौनक खातून, डॉ.वेद प्रकाश गुप्ता, श्रीमती ऋतु सिंह, विजय शंकर पाठक, अधिवक्ता-सह-विधि सलाहकार दिवाकर कुमार ठाकुर उपस्थित थे।