डी.एम. ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना/मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अन्तर्गत आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु शिविर लगाने का दिया निर्देश
02 मार्च से 08 मार्च तक सभी जन वितरण प्रणाली बिक्रेता के दुकानों पर प्रातः 08:00 बजे से ही विशेष अभियान चलाकर बनाया जाएगा कार्ड
कार्ड बनाने के नाम पर किसी प्रकार की अवैध वसूली करने वाले कर्मियों पर होगी सख्त कार्रवाई
जिलाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन द्वारा आदेश जारी करते हुए कहा गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभार्थियों को सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के उदेश्य से पूर्व से ही कार्यान्वित वर्ष 2011 के सामाजिक आर्थिक आधारित (SECC) सर्वेक्षण आधारित सूची के अनुसार निर्गत आयुष्मान भारत कार्ड अतिरिक्त शेष बचे लाभार्थियों को आच्छादित करने के उद्देश्यय से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) की सूची से अवशेष बचे लाभुकों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना/मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ना है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग,बिहार सरकार द्वारा जारी पत्र के निर्देश के आलोक में आयुष्मान भारत- मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रारम्भ आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के एकीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही करने का निर्णय लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार के पूर्ववर्ती संकल्प के द्वारा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की स्वीकृति प्रदत है। इस योजना अंतर्गत राष्ट्रीष्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थी परिवार जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र लाभार्थी नहीं है को प्रति परिवार प्रति वर्ष पाँच लाख रूपये तक की स्वास्थ्य सुरक्षा एक राशन कार्ड अंतर्गत आधार सीडेड सदस्यों को प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी है। इस योजना (मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना) को एस्योरेंस मोड में संचालित कराने का निर्णय लिया गया है।
इस विशेष अभियान में राज्य के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों पर शिविर लगाकर Common Service Centre (CSC) के Village Level Entrepreneurs (VLE’s) के माध्यम से कार्ड का निर्णय किया जायेगा।
विशेष अभियान हेतु प्रखंड स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों निम्न प्रकार होगी-शिविर में व्यवस्थाएँ,पात्र लाभार्थियों के बैठने की व्यवस्था। VLE’s के लैपटैप/प्रिंटर/बायोमैट्रिक मशीन एवं एंड्रायड मोबाईल,विद्युत की सुविधा के साथ बैठने की व्यवस्था हो।
शिविर के आयोजन हेतु आवश्यक मानव बल की उपलब्धता CSE के VLE’s को सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों के साथ टैग किया जाना। VLE’s की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में पंचायती राज विभाग अंतर्गत पंचायत स्तर पर कार्यरत पंचायत राज कार्यपालक सहायक (PREA) की सेवा ली जायेगी।
उन्होंने कहा कि विशेष अभियान में सर्वोत्कृष्ठ प्रदर्शन करने वाले तीन प्रखंड के संबंधित पदाधिकारी को पारितोषिक/प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया जायेगा।
विशेष अभियान का प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया हैं। प्रखंड स्तर पर दैनिक अनुश्रवण हेतु प्रखंड स्तरीय कार्यरत कर्मी पंचायत के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के अधीनस्थ कर्मी (स्वास्थ्य विभाग के सभी कमी)/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/नगर आपूर्ति पदाधिकारी,शहरी क्षेत्र/प्रखंड परियोजना प्रबंधक (जीविका) एवं अन्य संबंधित सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को सहयोग हेतु सभी तैयारी स-समय पूर्व सुनिश्चित करेंगें।
कार्ड निर्माण एवं वितरण शिविर के दौरान निर्मित कार्य 07 दिनों के बाद जन वितरण प्रणाली दुकान पर ही किया जायेगा*।
उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य में सामाजिक आर्थिक जातिय जनगणना 2011 डाटा में Untraceable परिवारों को Non-Beneficiary परिवारों को टैग करने हेतु निर्देश दिया गया है। टैग करने हेतु लाभार्थियों की सूची किसी आधार सीडेड डाटा बेस से ही लिया जाना है।
SECC के ऐसे पात्र लाभार्थी परिवार जिनका सत्यापन करने में आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही हो ऐसे Untraceable परिवारों को Non-SECC Beneficiary परिवारों से टैग किया जा सकता है।
राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से पोषित योजना यथा-आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ समन्वय कर संचालित करने का निर्णय लिया गया है।
भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत जन आयोग्य योजना के तहत राज्य के लक्ष्य में तदनुकुल वृद्धि करते हुए अच्छादित करने की स्वीकृति दी गयी है।
राज्य सरकार के संकल्प के आलोक में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) अंतर्गत अच्छादित कुल दरभंगा जिला अंतर्गत पारिवारिक सदस्यों (अद्यतन 36,98,079) मानते हुए पात्र राशन कार्डधारी परिवारों (अद्यतन 7,78,322) को आच्छादित करने का आदेश दिया गया है। इस क्रम में यह अपेक्षित हो जाता है कि बढ़े हुए लक्ष्य की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सूची का ही उपयोग किया जाए।
विदित हो कि जो परिवार आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र लाभार्थी नहीं थे को आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सम्मिलित कर लिया गया है।
उल्लेखलीय है कि दोनो योजनाओं यथा आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आच्छादित लाभुकों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
जिलों में 02 मार्च 2024 से सभी जन वितरण प्रणाली (PDS) के विक्रय केन्द्रों माध्यम से योजना के लक्ष्य प्राप्ति होने तक प्रतिदिन कैम्प मोड में कार्य किया जाना है।
सिविल सर्जन, दरभंगा,जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दरभंगा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, दरभंगा (ICDS) एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक, दरभंगा (जीविका) को आदेश दिया गया कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार अपने अधीनस्थ प्रखंड स्तर/पंचायत स्तर के कर्मी के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे।
सिविल सर्जन, दरभंगा को उक्त कार्य हेतु स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्य के लिए उन्हें नोडल पदाधिकारी नामित करते हुए निदेश दिया जाता है कि वे इस कार्य में अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारी/कर्मी यथा आशा, आशा फैसलेटर आदि के सहयोग लेंगे एवं प्रखंड एवं जिला स्तर पर एबी एंड पीएमजेएवाई एवं एमएम एंड जेएवाई से संबधित बैनर एवं पोस्टर का अधिष्ठापन,माईक से प्रचार-प्रसार जन वितरण प्रणाली पर एवं उपर्युक्त योजना से संबंधित पम्पलेट एवं जिले में सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची का वितरण पात्र लाभुकों को करवाना सुनिश्चित करेंगे।
इस योजना के सुगम संचालन हेतु जिलास्तर पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दरभंगा को नोडल पदाधिका के रूप में नामित किया गया है तथा अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारी/कर्मी का सहयोग लेंगे।
जिले के सभी पीडीएस केन्द्रों पर 02 मार्च से 08 मार्च 2024 तक विशेष अभियान चलाकर प्रातः 08:00 बजे से 04:00 बजे अपराह्न तक कार्ड बनाने का कार्य किया जायेगा।
आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाया जाएगा, इस कार्य में किसी की के द्वारा लापरवाही बरतने को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा।