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बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, दरभंगा के अध्यक्ष ने किया पदभार ग्रहण

 

बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, दरभंगा के अध्यक्ष ने किया पदभार ग्रहण

 

दरभंगा •  परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रमण्डल स्तर पर गठित मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, दरभंगा में विभाग द्वारा पदस्थापित अध्यक्ष श्री राज कुमार प्रसाद ने आज अपना पदभार ग्रहण किया।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के संयुक्त सचिव श्री राजेश कुमार एवं न्यायाधिकरण के सचिव सुश्री निशा राज द्वारा पुष्प-गुच्छ प्रदान कर अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया गया।

प्रभार ग्रहण के पश्चात श्री प्रसाद ने कहा कि मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित नन हिट एवं एवं रन हिट के मामलों को पूर्व में भी अपने सेवा काल में निष्पादन किया जाता रहा है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस पद पर मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 166 के संबंध नन हिट एवं रन से संबंधित वादों का निष्पादन किया जाना है।

उन्होंने बताया कि उनकी प्रथम प्राथमिकता यह होगी की वादियों के मामले का त्वरित गति से निष्पादन करने हेतु आवेदक को मुआवजा दिलाए जाए।

उन्होंने बताया कि उनका अनुभव रहा है कि दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को कई बार वार्ड के निष्पादन में 20-20 वर्ष लग जाता है। उन्होंने कहा कि यदि इतने लंबे समय के बाद किसी आश्रित को यदि मुआवजा मिल ही जाता है तो इसका काफी लाभ मृत व्यक्ति के आश्रितों को नहीं मिल पाता है।

इस संबंध में उन्होंने बताया कि यह उनकी प्रथम प्राथमिकता होगी कि मृतक के आश्रितों के बाद का समय निष्पादन हो ताकि मृत व्यक्ति के बच्चों की शादी, विवाह, पढ़ाई आदि कार्य में स-समय सहायता मिल सके।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में कार्यालय में नन हिट एंड रन के लम्बित आवेदन को त्वरित निष्पादन किया जाएगा।

 

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