स्वीप कर्मी डोर-टू-डोर जाकर मतदाताओं को करें जागरूक: डीएम
लोकसभा आम चुनाव 2024 के अवसर पर जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पूरी तरह अनुपालन किया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी राजीव रौशन ने बताया कि जीविका दीदी, आंगनवाड़ी कर्मी ,,स्थानीय चौकिदार, टोला सेवक, विकास मित्र, तालमी मरकज, किसान सलाहकार, आवास सहायक, आशा दीदी, बी0एल0ओ0 एवं अन्य कर्मी दैनिक स्तर पर मतदाताओं से सम्पर्क करना एवं मतदान को लेकर उन्हें जागरूक करना सुनिश्चित करेंगे। इसको लेकर उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिया।
उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत कम्युनिकेशन के आधार पर सम्पर्क किया जाए, खासकर वे मतदाता जिन्होंने 2019 में मतदान नहीं किया है।
उन्होंने वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप के वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि वितरण में अनियमितता पाये जाने पर संबंधित बी0एल0ओ0 के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। श्री रौशन ने बताया कि वोटर इनफॅारमेषन स्लिप मतदान हेतु अनिवार्य दस्तावेज नहींे है। यह मतदाताओं की सुलभता हेतु मतदान केन्द्र की जानकारी, मतदान का समय व क्रमांक अन्य आवश्यक विवरण के साथ वोटर इनफॅारमेषन स्लिप का वितरण मतदाताओं के मध्य किया जाता है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान के समय निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य है ,जिसके लिए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत किये गये है। निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के आधार पर मतदान में भाग ले सकते है। इसके उपलब्ध नहीं होने पर आयोग द्वारा 12 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों की सूची जारी कर दी गई है, यथा
1. आधार कार्ड 2. मनरेगा जॉब कार्ड 3. श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड 4. बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, 5. ड्राइविंग लाईसेंस, 6. पैन कार्ड 7. एन.पी.आर के अन्तर्गत आर.जी.आई. द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड 8.भारतीय पासपोर्ट 9. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज 10. केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र 11. सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र 12. यूनिक डिसएविलिटी आई डी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दस्तावेज को मतदान के समय व्यक्तिगत पहचान स्थापित करने में किया जा सकता है*।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि जिले के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, चौक चौराहों पर हीट वेव तथा मतदान के दिन हीट वेव से बचाने वाली व्यवस्थाओं, न्यूनतम सुविधाओं, मतदाता हेल्प लाईन 1950 की जानकारी और 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी विभिन्न इलेट्रॉनिक व प्रिंट माध्यमों से मतदाताओं को दी जा रही है।इसके अलावा किसी भी तरह की समस्या आने पर मतदाताओं द्वारा जिला नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है
06272 240010…,06272 240015. ,06272 240600. ,
06272 1950 कॉल सेंटर.।।
साथ ही राज्य नियंत्रण कक्ष का टेलिफोन नंबर 0612-2217601, 0612-2217602 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी प्रतिनियुक्त पीठासीन पदाधिकारी को प्रशिक्षण के दौरान निर्देष दिया गया है कि मतदान अवधि की समाप्ति के पहले पंक्ति में लगे हुए सभी मतदाताओं को क्रमांक पर्ची देकर उनका मतदान सुनिश्चित करेंगे।