अधिग्रहित सभी वाहन को 08 मई तक निश्चित रूप से वाहन मालिक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें : डी.एम
आदेश के उल्लंघन करने वाले पर सुसंगत नियमों के तहत वाहन से संबंधित परमिट को किया जाएगा रद्द

दरभंगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रौशन ने बताया कि लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 के अवसर पर निर्वाचन कार्य के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम -1951 की धारा – 162 से 165 तक के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं परिवहन विभाग के मार्गदर्शिका के आलोक में अधिग्रहित की गई वाहन के मालिकों को निर्देश दिया कि वे अपने वाहन को अनिवार्य रूप से 08 मई 2024 के पूर्वाह्न 10:00 बजे तक नेहरू स्टेडियम, पोलो मैदान में जमा कराना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि वाहन का प्रतिकार भुगतान (उचित भाड़ा) सरकार द्वारा निर्धारित दर से किया जाएगा।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा वाहन मालिक को निर्देश दिया गया कि उनकी वाहन अच्छी एवं चालू हालत में हो, ये सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी चेतावनी दिया गया कि आदेश के उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों के वाहन के विरुद्ध सुसंगत नियमों के तहत वाहन से संबंधित परमिट को रद्द कर दिया जाएगा तथा वाहन मालिक कानून के अन्तर्गत सजा के भी भागी होंगे।
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