अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए बाल समिति की अपील

सीतामढ़ी : अक्षय तृतीया के पूर्व संध्या पर बथनाहा प्रखंड के किशनपुर गांव में बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से गठित बाल समिति के सदस्यों ने केंडल जलाकर बाल विवाह रोकथाम का संकल्प लिया हैं। साथ ही बाल समिति के सदस्य राजन कुमार , रूपेश कुमार , राजा बाबू कुमार , रवि कुमार , कुंदन कुमार, कल्लू कुमार आदि ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बाल विवाह के संदर्भ में कोई भी जानकारी आपको मिलती है तो उसकी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी सह बाल विवाह निषेध पदाधिकारी ,प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सहायक बाल विवाह निषेध अधिकारी को दे सकते हैं ,या बचपन बचाओ आंदोलन के हेल्पलाइन 1800 102 7222 / चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर भी दिया जा सकता हैं l बाल विवाह से संबंधित
सूचना देने वालों का नाम, पत्ता गोपनीय रखा जाता हैं l बाल समिति के सदस्यों ने कहा कि सामूहिक प्रयास से ही सीतामढ़ी जिला को बाल विवाह मुक्त बनाया जा सकता हैं l विदित हो कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार लड़की की शादी 18 वर्ष व लड़के की शादी 21 वर्ष से पहले की जाती है, तो यह कानूनन अपराध है। एक्ट के तहत बाल विवाह के आयोजन में भागीदार सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाती है, जिसके तहत सजा व जुर्माने का भी प्रावधान है। 10 मई को अक्षय तृतीया के अवसर पर लोगों की ओर से बड़ी संख्या में विवाह कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें बाल विवाह का आयोजन करने की भी संभावना बनी रहती है। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार बाल विवाह करना कानून अपराध है। अक्षय तृतीया पर आयोजित होने वाले विवाह समारोहों के दौरान बाल विवाह की रोकथाम के लिए बाल समिति के सदस्यों ने लोगों से अपील की है कि बाल विवाह की सूचना देकर अपने क्षेत्र में किसी भी बच्चों का बाल विवाह न होने दें।
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