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* लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर विधि व्यवस्था संधारण के लिए डीईओ व एसएसपी ने जारी किया संयुक्त आदेश  * स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान को लेकर टीम भावना से कार्य करें अधिकारी-डीईओ 

 

लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर विधि व्यवस्था संधारण के लिए डीईओ व एसएसपी ने जारी किया संयुक्त आदेश

 

स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान को लेकर टीम भावना से कार्य करें अधिकारी-डीईओ

 

दरभंगा   जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी  राजीव रौशन व वरीय पुलिस अधीक्षक  जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी द्वारा दरभंगा जिला अंतर्गत 14-दरभंगा एवं 23-समस्तीपुर(अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदान के लिए 13 मई 2024 तथा 06-मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदान के लिए 20 मई को होने वाले लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर निष्पक्ष ,स्वच्छ और भय मुक्त वातावरण में मतदान संपन्न करने के लिए संयुक्त आदेश जारी किया गया।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा  14-दरभंगा एवं 23-समस्तीपुर निर्वाचन क्षेत्र में 13 मई 2024 तथा 06-मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए 20 मई 2024 को 07ः00 बजे पूर्वाह्न से 06ः00 बजे अपराह्न तक मतदान कार्य को लेकर विधि व्यवस्था बनाये रखने एवं शांतिपूर्ण वातावरण में निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु जिले में 1710 भवनों में स्थित 2939 मतदान केन्द्रों के लिए 309 सेक्टर पदाधिकारी, 35 विषेश जोनल दंडाधिकारी एवं 10 सुपर जोनल दंडाधिकारी एवं पुलिस अधिकारी एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस वालों की प्रतिनियुक्ति की गई है ।

 

13 मई 2024 को जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में श्री चित्रगुप्त कुमार,उप विकास आयुक्त जिनका मोबाइल नम्बर-9431818365 तथा दिनांक 20 मई 2024 को वरीय प्रभार श्री नीरज कुमार दास, अपर समाहर्त्ता, दरभंगा जिनका मोबाइल नंबर-9473191318 है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी  राजीव रौशन ने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष, स्वच्छ, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल आपस में मिलकर एक टीम के रूप में काम करते हुए शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान कार्य को संपन्न करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना सुनिश्चित करेंगे ।

उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्र पर मतदान की गोपनीयता अक्षुण्ण रखने के लिए यह आवश्यक है कि जहाँ इी.वी.एम. मशीन होगा एवं जहाँ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे होंगे, वहाँ पुलिस या कोई भी मतदान पदाधिकारी नहीं जायेगा।

 

मतदाता को मतदान के समय फोटो लेने की अनुमति नहीं होगी। मतदान की गोपनीयता भंग करने वाले के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

 

उल्लेखनीय है कि ई.वी.एम/वी.वी.पैट एवं अन्य मतदान सामग्रीयों के साथ मतदान दलों एवं सुरक्षा बलों के डिस्पैच सेन्टर हेतु 14-दरभंगा संसदीय क्षेत्र के लिए कुल 03 स्थल बनाये गये हैं, जिसमें 79-गौड़ाबौराम एवं 80-बेनीपुर के लिए कृषि उत्पादन बाजार समिति, शिवधारा, 81-अलीनगर तथा 82-दरभंगा ग्रामीण के लिए मखाना अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली मोड़ वहीं 83-दरभंगा तथा 85-बहादुरपुर के लिए परीक्षा भवन कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में डिस्पैच सेंटर बनाये गये हैं। इन सभी 06 निर्वाचन क्षेत्रों के पोल्ड ई.वी.एम का संग्रहण बाजार समिति, शिवधारा, दरभंगा के किया जाएगा ।

 

उन्होंने कहा कि 23-समस्तीपुर के दो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 78- कुशेश्वरस्थान हेतु जनता कोशी महाविद्यालय बिरौल तथा 84-हायाघाट हेतु आई.टी.आई रामनगर, दरभंगा में डिस्पैच सेंटर बनाये गये है तथा इनका पोल्ड ई.वी.एम संग्रहण समस्तीपुर महाविद्यायल,समस्तीपुर में किया जाएगा।

 

इसके अलावा 06-मधुबनी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में 20 मई 2024 को होने वाले मतदान के लिए 02 विधानसभा क्षेत्र 86-केवटी हेतु केन्द्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल, दरभंगा तथा 87-जाले हेतु दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज, दरभंगा को डिस्पैच सेन्टर बनाया गया है। तथा इनका पोल्ड ई.वी.एम संग्रहण आर.के.कॉलेज, मधुबनी में किया जाएगा।

 

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी सेक्टर पदाधिकारी (जोनल दण्डाधिकारी) को निर्देश दिया कि अनपोल्ड ई.वी.एम.एवं वी.वी.पैट वेयर हाउस प्रखंड परिसर, बहादुरपुर में जमा करेंगे।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी,पुलिस पदाधिकारी पुलिस बल एवं मतदान कर्मी परिस्थितियों के अनुरूप अपने कार्य एवं दायित्व के प्रति सक्रिय, सजग एवं सचेष्ट रह कर दिए गए निर्देश का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक करते हुए स्वच्छ,निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराएंगे।

 

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि किसी भी दंडाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी/ पुलिस बल एवं मतदान कर्मी के संबंध में कर्तव्यहीनता अकर्मण्यता एवं अनुशासनहीनता की सूचना मिलने पर नियमनुसार कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस आदेश के किसी भी अंश का उल्लंघन निर्वाचन संबंधी अधिनियम एवं अन्य धारा भारतीय दंड संहिता-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

 

 

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