बाजार समिति, शिवधारा, दरभंगा में बनाये गये बज्रगृह एवं मतगणना हॉल के आस-पास 200 गज की परिधि में निषेधाज्ञा हुआ लागू
कोई भी व्यक्ति मतगणना केन्द्र के अन्दर मोबाईल/कॉडलेश/वायरलेश/कैमरा/अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री लेकर नहीं करेगें प्रवेश
सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति नहीं हो सकते मतगणना अभिकर्त्ता : डी.ई.ओ.
मतगणना परिमाण घोषणा के पश्चात् विजय जुलूस ,धरना प्रदर्शन आदि को किया गया प्रतिबंधित
दरभंगा जिला निर्वाचन अधिकारी-सह-जिला दण्डाधिकारी, राजीव रौशन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के अवसर पर 04 जून, 2024 को मतगणना की तिथि निर्धारित है।
उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला में मतगणना का कार्य बाजार समिति, शिवधारा, दरभंगा में मतगणना स्थल/बज्रगृह में 08ः00 बजे पूर्वाह्न से प्रारंभ होगा।
इसके तहत स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मतगणना सम्पन्न कराने तथा लोक व्यवस्था बनाये रखने हेतु मतगणना तिथि को आमलोगों/राजनीतिक दलों/प्रत्याशियों के समर्थकों को मतगणना स्थल के आस-पास एकत्रित होने, असामाजिक तत्वों एवं अपराधियों की गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा श्री राजीव रौशन, भा.प्र.से. द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा – 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतगणना स्थल बाजार समिति, शिवधारा, दरभंगा एवं उसके आस-पास के क्षेत्र में निम्नांकित निषेधाज्ञा लगाया गया है :-
01. मतगणना के दिन (04 जून, 2024 को 06ः00 बजे प्रातः से 07ः00 बजे अपराह्न तक) बाजार समिति, शिवधारा, दरभंगा स्थित मतगणना स्थल/बज्रगृह के इर्द-गिर्द 200 गज की परिधि में अनावश्यक भीड़ या मजमा नहीं लगाना है।
02. किसी भी तरह के अस्त्र-शस्त्र, हथियार, लाठी, भाला, गड़ासा, चाकू, छूरा, कुल्हाड़ी, बरछी, तीर धनुष, विस्फोटक पदार्थ/आग्नेयास्त्र को रखना या लेकर जुलूस, धरना प्रदर्शन करने एवं इसका प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है।
03. कोई भी व्यक्ति (प्राधिकृत व्यक्ति को छोड़कर) मतगणना केन्द्र के अन्दर मोबाईल, कॉडलेश, वायरलेश, कैमरा, अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री लेकर प्रवेश नहीं करेंगे।
04. मतगणना केन्द्र के आसपास किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का बजाना वर्जित रहेगा।
05. सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति मतगणना अभिकर्त्ता नहीं हो सकते है।
06. मतगणना परिणाम घोषणा के पश्चात् विजय जुलूस को प्रतिबंधित गया है।
07. प्राधिकृत वाहन को छोड़कर कोई भी वाहन मतगणना केन्द्र परिसर तक प्रवेश नहीं करेगा।
08. निर्वाचन/मतगणना से संबंधित कोई भी कागजात का प्रदर्शन नहीं करेगा, जिससे मतगणना की गोपनीयता भंग होता हो।
अपवाद –
01. शासकीय कार्य में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी द्वारा धारित आग्नेयास्त्र इत्यादि के उपयोग उपर्युक्त निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर होगा।
02. सिख धर्मावलंवियों के लिए कृपाण इत्यादि धारण करने, धार्मिक व्यक्तियों द्वारा परम्पारानुसार धारित किये जाने वाले शस्त्र इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर होगा।
जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि उक्त निषेधाज्ञा निम्नांकित श्रेणी में आने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी/वाहन के मामलों में अपवादस्वरूप शिथिल रहेगा :-
01. शासकीय कार्य में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी/मतगणना कर्त्तव्य पर लगे पदाधिकारी एवं कर्मचारी।
02. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों (जो वर्त्तमान में सांसद, विधायक, विधान पार्षद् है), जिन्हें स्वंय मतगणना कक्ष में रहना आवश्यक है, उन्हें मतगणना कक्ष में रहने की अनुमति होगी, लेकर सुरक्षा गार्ड (शस्त्र सहित) को मतगणना कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
03. आपाद सेवाओं में लगे वाहन।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा नगर, विश्वविद्यालय, मब्बी ओ.पी. के थानाध्यक्ष एवं गश्ती दल के दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी सदर, दरभंगा को उपर्युक्त आदेश का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा कहा गया कि उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध भा.दं.वि. की धारा 188 एवं दं.प्र.सं. की धारा – 195 के तहत कार्रवाई की जाएगी।