बाल श्रमिकों को कराया गया विमुक्त
दरभंगा श्रम अधीक्षक, किशोर कुमार झा के निर्देश के आलोक में आज बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत श्रम संसाधन विभाग के धावा-दल द्वारा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु गहन छापेमारी की गई।
इसी क्रम में रॉल्सन टायर्स,जीएन गंज रोड लहेरियासराय से एक बाल श्रमिक एवं बिहार इंजीनियरिंग वर्क्स लहेरियासराय से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया है ।
श्रम अधीक्षक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में श्रम विभाग द्वारा जिले में विभिन्न संस्थाओं एवं प्रतिष्ठानों में कार्यरत 19 बाल श्रमिकों को अब तक विमुक्त कराया जा चुका है।
विमुक्त बाल श्रमिकों एवं उनके परिवार को विभिन्न विभागों के समन्वय से पुनर्वास कराया जा रहा है।
श्रम अधीक्षक ने कहा कि धावा दल द्वारा प्रत्येक सप्ताह दरभंगा शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों मे भी सघन जाँच अभियान चलेगा।
उन्होंने कहा कि एक ओर जहाँ नियोजकों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई जारी है, वही दूसरी ओर बाल श्रम के विरूद्ध सामाजिक जागृति पैदा करने के उद्देश्य से कार्यशाला सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर,बैनर एवं फ्लैक्स लगाए गये है।
बाल श्रम जैसी कुप्रथा को हम सबों के प्रयास के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता से ही समाप्त किया जा सकता है।
आज के धावा-दल मे साधना भारती श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बहादुरपुर, नव चंद्र प्रकाश श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी बेनीपुर, रजत राऊत श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी,तारडीह,नीतीश कुमार, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, किरतपुर,दिलिप कुमार,श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, केवटी,कार्डस् संस्था के प्रतिनिधि और नारद मंडल एवं पुलिस कर्मी शामिल थे।