धावा-दल द्वारा 04 बाल श्रमिकों कराया गया विमुक्त
दरभंगा श्रम अधीक्षक, किशोर कुमार झा के निर्देशानुसार आज बहादुरपुर एवं दरभंगा सदर प्रखंड में श्रम संसाधन विभाग के धावा-दल द्वारा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु गहन छापेमारी की गई।
इसी क्रम मे 04 बाल श्रमिक विमुक्त कराया गया है, जिसमें स्पेयर हाउस, मिर्जापुर चौक से एक बाल श्रमिक, गोपाल भोजनालय, बेंता चौक से एक बाल श्रमिक, बिरयानी कॉर्नर, खान चौक से एक बाल श्रमिक एवं बंसी बेकर्स, मोहम्मदपुर बाजार से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया है।
श्रम अधीक्षक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में श्रम विभाग द्वारा जिले में विभिन्न नियोजनों में कार्यरत 24 बाल श्रमिको को अब तक विमुक्त कराया जा चुका है।
विमुक्त बाल श्रमिकों एवं उनके परिवार को विभिन्न विभागों के समन्वय से पुनर्वास कराया जा रहा है। श्रम अधीक्षक द्वारा वैसे नियोजकों को सख्त निर्देश दिया कि जो लगातार छापेमारी के बावजूद अवैध रूप से बाल श्रमिकों से कार्य ले रहे है।
उन्होने कहा कि धावा दल द्वारा प्रत्येक सप्ताह शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों मे भी सघन अभियान चलाया जाएगा।
श्रम अधीक्षक श्री झा ने बताया कि एक ओर जहाँ नियोजकों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई जारी है,वही दूसरी ओर बाल श्रम के विरूद्ध सामाजिक जागृति पैदा करने के उद्देश्य से कार्यशाला सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर, बैनर एवं फ्लैक्स लगाए गये है।
आज के धावा-दल में साधना भारती श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बहादुरपुर, लक्ष्मण कुमार झा श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी सिंहवाड़ा, रजत राऊत श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, तारडीह,दिलीप कुमार, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, केवटी, कार्डस् संस्था के प्रतिनिधि और नारद मंडल एवं पुलिस कर्मी शामिल थे।