• विभिन्न स्थानों पर अवैध शराब के परिवहन,भंडारण एवं सेवन की रोकने के लिए सघन/छापामारी
• ड्रोन के माध्यम से रखी जा रही है पैनी नजर

दरभंगा, सहायक आयुक्त मद्यनिषेध, दरभंगा द्वारा बताया गया कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 एवं पर्व त्यौहार को देखते हुए विभागीय आदेश एवं जिला पदाधिकारी, कौशल कुमार के निर्देश के आलोक में मद्यनिषेध विभाग दरभंगा द्वारा जिले में विभिन्न स्थानों पर अवैध शराब के परिवहन,भंडारण एवं सेवन की रोकथाम के लिए लगातार सघन/छापामारी / गश्ती / वाहन जाँच की जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि गश्ती के दौरान प्राप्त गुप्त सूचना के आलोक में कुशेश्वरस्थान थानान्तर्गत बलहा,वार्ड नंबर-08, में छापामारी कि गई छापामारी के क्रम में सुजीत कुमार सिंह, पिता-रामश्रीगार सिंह, सा०-बलहा, वार्ड नंबर-08, थाना-कुशेश्वरस्थान, जिला-दरभंगा के बाथरूम के अंदर से 452 लीटर अवैध विदेशी शराब जप्त किया गया।
साथ ही गुप्त सूचना/गश्ती के आलोक में 14 अक्टूबर 2025 को 65 जगहों पर छापामारी कर 10 अभियोग दर्ज किया गया हैं,जिसमें कुल-12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा 07 को शराब के सेवन करने के आरोप में गिरफ्तार किये गए। 05 अभियुक्त को शराब के परिवहन एवं बिक्री के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया हैं, जिसके पास से कुल-532.380 लीटर विदेशी शराब, 4 लीटर बीयर के साथ 01 मोटरसाइकिल एवं 01 ई रिक्सा जप्त किया गया हैं।
ड्रोन के माध्यम से हुई छापामारी में 235 लीटर चूलाई शराब और 9445किलोग्राम जावा महुआ (गुड़ का घोल) को बरामद कर घटनास्थल पर विनष्ट किया गया,कुल जप्त और विनष्ट शराब का अनुमानित मूल्य करीब 7.10 लाख रूपये हैं ।
शराब के परिवहन/बिक्री के आरोप में गिरफ्तार अभियुक्त कि विवरणी इस प्रकार हैं जिनमें सुजीत कुमार सिंह, पिता-रामश्रीगार सिंह, सा०- बलहा, वार्ड नंबर-08, थाना-कुशेश्वरस्थान, जिला-दरभंगा,कविता देवी, पति-धर्मेन्द्र मंडल, सा०- दोहट नारायण, वार्ड नंबर-07, थाना- बहेड़ी, जिला-दरभंगा,कृष्ण कुमार महतो, पे०-स्व० लखन महतो, सा० – शिवाजी नगर, मथुरा बाज़ार, वार्ड नंबर-22, थाना- नगर, जिला-दरभंगा,मो० फैयाज़ अली, पिता-मो० रियाज अली, सा०- शाहवाजपुर करहटिया, थाना-मब्बी, जिला-दरभंगा,विनोद कुमार साह, पिता- महेंद्र साह, सा०- देवरा बंधौली, थाना- जाले, जिला- दरभंगा शामिल है।
सहायक आयुक्त मद्यनिषेध, दरभंगा ने कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है एवं शराब का क्रय-विक्रय, परिवहन एवं भंडारण करना बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
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