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• विधि-व्यवस्था संधारण हेतु सदर एस.डी.ओ. ने लगाया परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा

 

01 (एक) परीक्षा केन्द्र पर आयोजित होगी UGC-NET (JUNE) 2026 परीक्षा

 

 

• विधि-व्यवस्था संधारण हेतु सदर एस.डी.ओ. ने लगाया परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा

 

जिलाधिकारी, दरभंगा  कौशल कुमार के आदेशानुसार अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर सोनल कुमार द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा *UGC-NET (JUNE -2026)* परीक्षा 22, 23, 24, 25, 29 एवं 30 जून 2026* को दो पाली यथा : प्रथम पाली पूर्वाह्न 09:00 बजे से 12:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न 03:00 बजे से 06:00 बजे तक दरभंगा नगर क्षेत्र स्थित *iON Digital Zone IDZ1 Khajasarai Near Govt. Middle School/Fathmis House, Khajasarai, Laheriasarai, Darbhanga* में आयोजित की गई है।

उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण, कदाचारमुक्त एवं सफलतापूर्वक संचालन करवाने हेतु निर्धारित परीक्षा तिथियों को उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस-पास 100 मीटर की परिधि में भा.ना.सु. संहिता 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के आलोक में उक्त परीक्षा केन्द्र पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सदर अनुमण्डल के अनुमण्डल दण्डाधिकारी सोनल कुमार द्वारा भा.ना.सु. संहिता 2023 की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस-पास 100 मीटर की परिधि में 22, 23, 24, 25, 29 एवं 30 जून को पूर्वाह्न 07:00 बजे से परीक्षा के सारी प्रक्रिया सम्पन्न होने तक निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि इस आदेश के तहत संबंधित परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

वहीं 07ः00 बजे पूर्वाह्न से 06:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है।

उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र के अन्दर परीक्षार्थियों एवं परीक्षा से संबंधित अन्य सभी व्यक्तियों के लिए मोबाईल फोन, सेल्युलर फोन एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।  इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल, सरकारी पासधारी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।

 

 

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