• डी. एम ने की जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक, दिए कई निर्देश

दरभंगा जिला पदाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई।
बैठक में विधान सभा सदस्य, केवटी मुरारी मोहन झा, राकेश कुमार विभागीय जांच अपर समाहर्ता ,सत्येंद्र प्रसाद उपनिदेशक जनसंपर्क , समिति के सचिव-सह-जिला कल्याण पदाधिकारी, दरभंगा, अनील कुमार सिंहा, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) धर्मेंद्र सिंह , अधीक्षक डीएमसीएच दरभंगा , निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दरभंगा, , विशेष लोक अभियोजक एस.सी./एस.टी. सेल व्यवहार न्यायालय, दरभंगा, माननीय सांसद मधुबनी के प्रतिनिधि श्री अशोक नायक, थानाध्यक्ष एस.सी./एस.टी. थाना, दरभंगा माननीय सदस्य श्री विजय कुमार पासवान, श्री अमर राम एवं सुभाष महतो आदि उपस्थित थे।
बैठक में सचिव-सह-जिला कल्याण पदाधिकारी, ने बताया गया कि दिनांक-04.10.2025 के उपरांत कुल-50 एफ.आई.आर. / चार्जशीट के 86 पीड़ितों को 43,44,850 (तैंतालिस लाख चौवालिस हजार आठ सौ पचास) रूपये मात्र तथा पेंशन भुगतान पर मो0-6,22,294 (छः लाख बाईस हजार दो सौ चौरानवे) रूपये मात्र कुल-49,67,144 (उनचास लाख सड़सठ हजार एक सौ चौवालिस) रूपये मात्र भुगतान किया गया, जिसका अनुमोदन बैठक में सर्वसम्मति से किया गया।
जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि अधिनियम अन्तर्गत कुल 32 कांडों के 48 पीड़ितों के मुआवजा भुगतान की स्वीकृति जिलाधिकारी, महोदय से प्राप्त कर ली गई है।
उन्होंने कहा कि आवंटन की मांग मुख्यालय से की गई है, आवंटन प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जाएगा।
मृत्यु के उपरांत उसके निकटतम आश्रित को पेंशन राशि शीघ्र प्रदान करने का निर्देश दिया। एससी एसटी एक्ट के तहत आवेदन जिले के सभी थानों को लेने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी द्वारा विशेष लोक अभियोजक एस.सी./एस.टी. सेल व्यवहार न्यायालय, दरभंगा से अधिनियम अन्तर्गत दर्ज कांडों के न्यायालय में सुनवाई के दौरान उपस्थित होने वाले पीड़ितों / गवाहों की सूची सप्ताहिक रूप से प्राप्त कर उनके TA/DA का भुगतान सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।। स्पेशल पीपी को निर्देश दिया गया की प्रति सप्ताह गवाहों की सूची जिला कल्याण कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें, जिससे कि गवाहों को समय पर टी ए /डी ए की राशि दी जा सके। गवाहों को उक्त राशि नहीं दिए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और स्पेशल पी पी को कार्यकलाप में अपेक्षित सुधार लाने का नासिहत दिए।
जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के नियम, 1995 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम के अन्तर्गत कमतौल थाना एवं हायाघाट थाना , मृतक के आश्रित सदस्य को परिचारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव स्थापना उप समाहर्त्ता, दरभंगा को भेजी गई है। प्रस्ताव स्वीकृत होते ही नियुक्ति की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी।
मैनुअल स्कैभेजर रोजगार प्रतिषेध अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुसरण समिति की तृतीय बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने साफ सफाई के काम में लगे कर्मियों को आवश्यक संसाधन और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने का निर्देश से भी एजेंसी को दिया गया।
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