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विश्वविद्यालय अधिनियम में निर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार नई पेंशन स्कीम लागू करने की सिंडीकेट सदस्यों ने उठाई मांग

विश्वविद्यालय अधिनियम में निर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार नई पेंशन स्कीम लागू करने की सिंडीकेट सदस्यों ने उठाई मांग

बिहार के विश्वविद्यालयों में दिनांक एक सितंबर 2015 या इसके बाद नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लागू किए जाने को विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडीकेट सदस्य डॉ बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने नई पेंशन योजना को विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 36(7) के विपरीत बताते कहा कि बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम में अद्यतन संशोधित प्रावधान के अनुसार महामहिम कुलाधिपति के अनुमोदन या राज्यपाल सचिवालय के अधिसूचना की तिथि के हिसाब से इसे 07 अगस्त 2020 से लागू होना चाहिए, लेकिन इसे करीब 15 साल पहले के भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के हित की बड़े पैमाने पर अनदेखी की गई है।
उन्होंने पटना उच्च न्यायालय के वाद संख्या 9783/ 2013 एवं एलपीए 2159/ 2016 का जिक्र करते कहा कि राज्यपाल सचिवालय द्वारा लागू की गयी यह योजना माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश के भी विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि नई पेंशन स्कीम के लागू होने से शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन बंद हो जाएगा और इस कारण उनका टेंशन में आना लाजिमी है। फिर नई पेंशन स्कीम के तहत जहां राज्य कर्मियों के वेतन एवं महंगाई भत्ता की 10% की राशि के बदले राज्य सरकार 14% अंशदान देती है वहीं विश्वविद्यालय कर्मियों के लिए नियोक्ता की ओर से मात्र 10 फीसदी राशि दिए जाने का प्रावधान किया जाना भी नैसर्गिक न्याय के बिल्कुल विपरीत है।
उधर, नई पेंशन योजना के भूतलक्षी प्रभाव लगभग 15 वर्ष पूर्व से लागू किए जाने को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के एक अन्य सिंडीकेट सदस्य डॉ धनेश्वर प्रसाद सिंह ने भी अन्यायपूर्ण बताया है। उन्होंने राज्य सरकार एवं महामहिम कुलाधिपति से मांग की है कि विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 36(7) में दिए गए प्रावधान के अनुसार नई पेंशन स्कीम को संशोधित करते हुए अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से इसे लागू किया जाए। अन्यथा शिक्षकों एवं कर्मचारियों के व्यापक पैमाने पर अहित होना सुनिश्चित है।

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