आने वाले त्यौहारी मौसम में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को किया सचेत
सुरक्षित तरीके से त्यौहार मनाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया गाइडलाइन
पूजा स्थलों व उसके आसपास शारीरिक दूरी, थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन व मास्क पहनने को बनाया अनिवार्य
दरभंगा. 7 अक्टूबर. अक्टूबर माह से त्यौहारों का मौसम शुरू होने वाला है. आने वाले दिनों में दुर्गा पूजा, रामलीला, दशहरा दीपावली, एवं छठ में लोगों का एक साथ जुटाव व भीड़ भाड़ इकट्ठा होता है. लोग एक दूसरे से मिलकर त्यौहार व खुशी बांटते हैं. इसमें भीड़ होना लाजमी है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों को खुद सतर्क रहना होगा. थोड़ी सी भी लापरवाही बरतने पर कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव की संभावना बन सकती है. इसके मद्देनजर लोगों को सावधानी बरतनी जरूरी है, ताकि संक्रमण का फैलाव को नियंत्रित किया जा सके. वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग ने भी संक्रमण के मद्देनजर लोगों को सतर्क किया है. इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने त्यौहारों के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिये हैं. इसके अनुसार किसी भी त्यौहार के आयोजन को कंटेनमेंट जोन से बाहर ही अनुमति दी जायेगी. कंटेनमेंट जोन में रहने वालों के लिए त्यौहारो घर पर ही मनाना बेहतर होगा, क्योंकि बाहर संक्रमण का खतरा है.
सीसीटीवी कैमरा से पूजास्थलों पर रखी जाएगी नज़र
त्यौहारों के लिए जारी दिशानिर्देश में कहा गया है कि जहां भी त्यौहारों के समय पूजा, प्रार्थना या सभा होनी है, जहां लोगों का जुटान होना है, उसके लिए जगह का निर्धारण पहले से करना होगा. साथ ही इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि वहां लोगों निर्धारित शारीरिक दूरी की पूरी व्यवस्था हो और लोगों को थर्मल स्कैनिंग के बाद ही अंदर जाने दिया जाये. इसके अलावा पूजा स्थल या मंदिरों के आसपास सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा, जिससे शारीरिक दूरी, मास्क पहने व अन्य गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी. साथ ही निकट के अस्पतालों को भी सचेत रहने को कहा गया है.
सड़को पर थूकना वर्जित
अगर रैली, प्रदर्शनी या पूजा एक सप्ताह से अधिक चलना है तो यह ध्यान रखना होगा कि सभा स्थल को बदला जाये. जहां भी आयोजन हो, पर्याप्त शारीरिक दूरी के साथ हो. सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. साथ ही यह ध्यान भी रखना होगा कि कोई सड़क पर थूके नहीं. सभा स्थल या सड़क पर थूकना पूरी तरह वर्जित होगा. किसी भी स्थल पर सौ से अधिक लोगों का जुटान संभव नहीं होगा. गाइडलाइन में यह कहा गया है कि 65 साल से अधिक के लोग, गर्भवती स्त्रियां और दस साल से कम के बच्चे घर से बाहर ना जायें, बल्कि वे घर पर रहकर ही त्योहार का आनंद लें. मंत्रालय ने त्यौहारों के दौरान लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और उनसे यह आग्रह किया है कि वे साबुन से अपने हाथों को लगातार धोते रहें और कोरोना वायरस के संक्रमण से खुद को बचायें.
प्रवेश मार्ग पर होगी थर्मल स्क्रीनिंग
विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार पूजा प्रवेश मार्ग एवं निर्गत मार्ग एक से अधिक होनी चाहिए. इसमें वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए. प्रवेश मार्ग पर आगंतुक के लिए सैनिटाइजर एवं पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी. पंडाल व पूजा स्थलों पर संक्रमण मुक्त व्यक्तियों का ही प्रवेश हो सकेगा. संक्रमण के मद्देनजर मास्क पहने हुए लोगों को ही अंदर जाने की इजाजत होगी. पूरे क्षेत्र में निर्धारित शारीरिक दूरी का पालन किया जाना अनिवार्य होगा. भीतरी एवं बाहरी परिसर में लगी दुकानों पर भी शारीरिक दूरी नियम के पालन को कहा गया है. आयोजक को श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है. इसके अलावा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अन्य सुरक्षात्मक उपाय पर बल देने को कहा गया है. इसके सफल कार्यान्वयन को लेकर जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है.