कोरोना संक्रमण को लेकर कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 30 अक्टूबर तक बढ़ी
• 15
अक्टूबर से सभा या कार्यक्रम को ले दिया निर्देश
• बन्द हाल में कार्यक्रम होने पर एयर कंडीशन का तापमान 24 से 30 डिग्री आवश्यक
• कार्यक्रम स्थल पर क्रॉस वेंटिलेशन की सुविधा ज़रूरी
• कार्यक्रम में लोगों के मास्क पहनने व छह फुट की दूरी की अनिवार्यता
कोविड-19 का प्रसार रोकने को लेकर गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश में कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। इसके तहत इस जोन में किसी भी तरह की कार्यकलापों पर रोक रहेगी। लोगों को भीड़ इकट्ठा करने की इजाजत नहीं मिलेगी। चुनाव को लेकर किसी प्रकार की आमसभा का आयोजन नहीं किया जाएगा। आवश्यकतानुसार लोग क्षेत्र से बाहर जा सकेंगे। इसे लेकर निकटतम थाना को उचित दिशानिर्देश दिए गए हैं। किसी प्रकार की कोताही बरतने पर उचित कार्रवाई की बात जिला प्रशासन ने कही है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन की ज़िम्मेदारी तय की जाएगी। वहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर से सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सभाओं को विनियमित करने को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की गई है ।
इसके आलोक में निम्न आदेश जारी किये गए हैं :-
• कार्यक्रम / सभा का आयोजन बन्द स्थल में होने पर अधिकतम 200 व्यक्तियों की अन्तिम सीमा के साथ हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति रहेगी।
• बन्द स्थल में एयर कंडीशनिंग उपकरणों की उपलब्धता की स्थिति में तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होनी चाहिए। यदि एयर कंडिशनर उपलब्ध न हों, तो ताजी हवा का आवागमन जितना संभव हो, उतना सुलभ किया जाना चाहिए और क्रॉस वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।
• यदि कार्यक्रम / सभा का आयोजन खुले स्थल में किया जा रहा है, तो जिला प्रशासन / सक्षम प्राधिकार मैदान अथवा सभा स्थल के आकार को ध्यान में रखते हुए समुचित संख्या में लोगों की उपस्थिति की अनुमति प्रदान करेगा।
• कार्यक्रम / सभा में बैठने या खड़े रहने की व्यवस्था इस तरह से की जाय, ताकि पर्याप्त सामाजिक दूरी बनी रहे।
• कार्यक्रम / सभा में शामिल सभी व्यक्ति आपस में कम से कम 06 फीट की दूरी बनाये रखेंगे.
• कार्यक्रम/सभा में शामिल सभी व्यक्ति अनिवार्य रूप से फेस कवर/ मास्क का उपयोग करेंगे.
• प्रवेश के समय हाथ को सैनिटाइजर से सेनेटाइज करने अथवा धोने तथा थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी ।
• श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कक्ष में अथवा कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्ति खाँसते / छींकते समय टिशू पेपर / रूमाल/ मुड़ी हुई कोहनी का प्रयोग करेंगे. कार्यक्रम/ सभा के आयोजक सुनिश्चित करेंगे ताकि प्रयुक्त टिशू पेपर का ठीक से निपटारा किया जाए।
• कार्यक्रम/सभा स्थल के रूप में प्रयुक्त परिसर/ मैदान में अक्सर स्पर्श की जाने वाली सतहों, यथा- दरवाजे का हैंडल, माईक, कुर्सी, टेबल, नल, रेलिंग, बैरीकेडिंग आदि को समय-समय पर साफ एवं प्रभावी कीटाणुनाशक से सेनेटाइज्ड होंगे
• कार्यक्रम/सभा में यत्र-तत्र थूकना सर्वथा वर्जित होगा।
• कार्यक्रम/सभा हेतु प्रयुक्त पार्किंग स्थल एवं परिसर के बाहर समुचित भीड़ प्रबंधन में विधिवत् सामाजिक दूरी के मानदंडों को सुनिश्चित किया जायेगा।
• कार्यक्रम/सभा में कोविड-19 बीमारी के लक्षणों से रहित (असंक्रमित) व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति मिलेगी।
• कार्यक्रम/सभा में शामिल व्यक्ति एक-दूसरे से मिलते समय परस्पर शारीरिक सम्पर्क वाले अभिवादन यथा- हाथ मिलाना, गले मिलना आदि से बचेंगे ताकि पारस्परिक दूरी बनी रहे।
• कार्यक्रम/सभा के आयोजक आगंतुकों द्वारा छोड़े गये मास्क/ फेस कवर/ दस्ताने के समुचित निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
• कार्यक्रम/सभा में शामिल सभी व्यक्यिों को आरोग्य सेतु एप का प्रयोग करने की सलाह दी गयी है।
• सामाजिक दूरी के अनुपालन के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश निर्गत किया जाएगा।
कोरोना से करें बचाव
• संक्रमण से बचाव के लिए उचित व्यवहार ज़रूरी
• आवश्यक होने पर घर से निकलें
• हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें
• पैकेट में सैनिटाइजर रखें
• भीड़ से अलग रहें
• बाजार में लोगों से दूर रहें , बात न करें
• बाहर किसी सामग्री को न छुएं
• संक्रमण के मद्देनजर बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं व बच्चों का निकलना हो सकता खतरनाक
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