कोरोना के संभावित बढ़ते मामलों के मद्देजनर प्रशासन सख्त
17 मार्च से मास्क चेकिंग को लेकर शुरू किया गया अभियान
जिला स्तर पर मास्क इनफोर्समेन्ट सेल का हुआ गठन
दरभंगा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कोविड-19 के संक्रमण के मामलों में संभावित वृद्धि पर नियंत्रण को लेकर विशेष अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थलों एवं यातायात साधनों में सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क के प्रयोग हेतु कठोरता से अनुपालन कराए जाने का निर्देश दिया गया है। इसके मद्देनजर प्रभारी जिला दंडाधिकारी तनय सुल्तानिया एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने संयुक्त आदेश निर्गत करते हुए सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का शत- प्रतिशत व्यक्तियों के द्वारा उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों/ प्रखंड क्षेत्रों में 17 मार्च से अगले 10 दिनों तक पूरे जिला में मास्क के उपयोग की जांच का सघन अभियान संचालित करने को लेकर निम्नांकित निर्देश जारी किए हैं। इसे सुनिश्चित कराने हेतु जिला स्तर पर एक मास्क इनफोर्समेन्ट सेल का गठन किया गया है। यह सेल अपर समाहर्त्ता नेतृत्व में जिला आपदा कार्यालय में संचालित रहेगा। जिसका दूरभाष संख्या – 06272-245055 होगा। इनके सहयोग को लेकर प्रभारी पदाधिकारी जिला आपदा सत्यम सहाय जिनका मोबाइल नंबर- 8766259934 कार्य करेंगे।
मास्क चेकिंग अभियान में इनफोर्समेन्ट सेल निभायेगी जिम्मेदारी
इनफोर्समेन्ट सेल को प्रतिदिन मास्क चेकिंग को लेकर प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों को ससमय चेकिंग के लिए प्रस्थान कराने तथा चेकिंग समाप्ति के पश्चात उनके द्वारा दिन में किए गए कार्यों का अनुश्रवण करते हुए समेकित प्रतिवेदन थानावार प्रतिदिन तैयार कर जिला दंडाधिकारी को अवगत कराएंगे। संपूर्ण जिला क्षेत्र में मास्क/ वाहन की जांच को लेकर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों, चौक- चौराहों एवं सार्वजनिक स्थलों पर भी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष अपने स्तर से पुलिस बल के साथ मास्क चेकिंग सघन अभियान चलाएंगे एवं संध्या समय जिला मास्क इनफोर्समेन्ट सेल को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही अन्य सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिन स्थानों यथा- बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान, कारखानों आदि में मास्क के उपयोग में ढिलाई बरती जा रही है, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे बंद कराया जाए। इसी प्रकार जिन सार्वजनिक वाहनों में चालक तथा सवारी के द्वारा मास्क का उपयोग करने में शिथिलता पायी जाय उन्हें भी कानूनी कार्रवाई कर जप्त किया जाए। जिला परिवहन पदाधिकारी को अपने स्तर से भी वाहन जब्ती की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। इसके अलावा अनुमंडलाधिकारी अपने- अपने क्षेत्रों में जरूरी 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आदेश पारित कर कानूनी व्यवस्था कर सकते हैं। सभी संबंधित पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से सरकार के उपरोक्त निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई को काफी गंभीरता से लेने की बात बतायी गयी है।