जिले में बनाया गया 12 माइक्रो कन्टेनमेंट जोन,
– कन्टेनमेन्ट जोन को अगले आदेश तक किया गया पूर्णतः बंद.
– माइक्रो कंटेनमेन्ट जोन के लोगों के लिए खाद्य पदार्थो की होगी होम डिलीवरी.
मधुबनी वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जिले में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी गयी है। इधर संक्रमण के मामले भी बढ़ने लगे हैं । इसको लेकर प्रशासन एक बार फिर से अलर्ट हो गया है। कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों के बीच पिछले एक सप्ताह में मधुबनी जिला में मोहल्लों, गांव में संक्रमित का आंकड़ा बढ़ा है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के निर्देश के आलोक में बासोपट्टी के नरकटिया गांव, बेनीपट्टी अरेर, खजौली ठाहर , पंडौल के शाहपुर, रहिका के डुमरी में पॉजिटिव पाए गए मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। संबंधित क्षेत्र में मिनी कन्टेनमेन्ट जोन घोषित किया गया है। रहिका तथा लहरिया गंज के एक-एक व्यक्ति को कोविड-19 सेंटर रामपट्टी में भर्ती किया गया है। राजनगर प्रखंड के एक व्यक्ति को राजनगर प्रखंड के केवान ग्राम, राजनगर प्रखंड के राघोपुर, रांटी के संक्रमित मरीजों को होम क्वारनटाइन में रखा गया है| साथ ही सभी संबंधित क्षेत्रों को माइक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद मधुबनी, नगर पंचायत जयनगर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी थानाध्यक्ष सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार संबंधित वार्ड के क्षेत्र को सीमित करने का निर्देश दिया गया है। माइक्रो कन्टेनमेंट के अंदर जाने वाले सभी क्षेत्र को अगले आदेश तक पूर्णता बंद किया गया है| इस क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति न तो बाहर जाएंगे और ना ही बाहर से इस कन्टेनमेंट जोन में आयेंगे |
अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर मधुबनी, जयनगर अपने स्तर से उक्त माइक्रो कन्टेनमेंट में स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे| कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद मधुबनी, नगर पंचायत जयनगर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष आम जनों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार संबंधित वार्ड क्षेत्र को सीमित कर सकते हैं| इस कंटेनमेंट जोन के अंदर क्षेत्र और बाहर के क्षेत्र से अंदर आने जाने का हर प्रकार का आवागमन व वाहन पूरी तरह बंद होंगे| आदेश का उल्लंघन करने वाले पर आईपीसी एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
माइक्रो कन्टेनमेन्ट को किया जाएगा सैनिटाइज :
जिले में बनाए गए सभी माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन को सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं। सैनिटाइजेशन का संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अनुश्रवण किया जाएगा।
माइक्रो कन्टेनमेन्ट में खाद्य सामग्री की होगी होम डिलीवरी:
माइक्रो कन्टेनमेन्ट एरिया के भीतर खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी कराया जाना आवश्यक है ताकि लोगों को खाने पीने में कठिनाई न हो|होम डिलीवरी का कार्य संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी के सहयोग से कराएंगे| इसकी मॉनिटरिंग संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी करेंगे|
माइक्रो कन्टेनमेन्ट की परिधि में अगले 200 मीटर र की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है| बफर जोन में पड़ने वाले सभी पंचायतों के सभी गांव में सर्दी, खांसी- बुखार आदि जैसे लक्षण वाले रोगियों का सर्विलांस किया जाना है| उक्त कार्य जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी मधुबनी द्वारा संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य प्रबंधन के सहयोग से कराया जाएगा।
होगी नियमित जांच
सिविल सर्जन मधुबनी को निर्देश दिया गया है कि माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन के संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए| संक्रमित क्षेत्र में कांटेक्ट ट्रेसिंग को चिह्नित कर चार्ट कराना सुनिश्चित किया जाए।साथ ही माइक्रो कन्टेनमेन्ट एरिया के अंदर रहने वाले लोगों विशेषकर सीनियर सिटीजन को कोविड का टीका लगाने का निर्देश दिया गया है।
माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन हेतु नोडल पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी:
उक्त जोन में लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग आदि गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर मधुबनी/ जयनगर को माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन का नोडल पदाधिकारी एवं नोडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है।