मधुबनी जिला को की जाएगी 30 वायल रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति
• राज्य को बीएमएसआईसीएल द्वारा 14,000 वायल रेमडेसिविर है इंजेक्शन कराया गया मुहैय्या
• कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति ने पत्र जारी कर जिलावार आवंटन का दिया निर्देश
• सिविल सर्जन एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन द्वारा मरीजों को किया जायेगा रेमडेसिविर का आवंटन
मधुबनी, 29 अप्रैल जिला में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि को देखते हुए मरीजों के समुचित चिकित्सीय उपचार एवं इससे संबंधित औषधियों की अनिवार्यता बनी हुई है। कोविड से संक्रमित कई मरीज सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पतालों में उपचारार्थ भर्ती हैं।. गंभीर संक्रमण से ग्रसित व्यक्तियों के उपचार हेतु सरकार द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति का प्रयास निरंतर जारी है। इसी क्रम में बीएमएसआईसीएल द्वारा राज्य को 14,000 वायल रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति करायी गयी है। मधुबनी जिला को 30 वायल रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति की गयी है| इंजेक्शन के जिलावार आवंटन के लिए कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी सिविल सर्जन तथा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को पत्र जारी कर जरूरी दिशानिर्देश दिए हैं।
सिविल सर्जन एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन द्वारा मरीजों को किया जायेगा रेमडेसिविर का आवंटन:
जारी पत्र में निर्देशित है कि सिविल सर्जन एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन की राज्यस्तरीय समिति द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन का आवंटन जिस भी मरीज को किया जायेगा उस मरीज के सम्बन्धियों को मोबाइल पर इसकी सूचना दी जाएगी। आवंटन की सूची जिसमें मरीज का नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज हो जिला नियंत्रण कक्ष को भी दिया जायेगा ताकि कक्ष के प्रभारी दंडाधिकारी द्वारा संबंधित मरीज के परिजनों को दूरभाष के माध्यम से इसकी सूचना दी जाएगी।
निजी अस्पताल सिविल सर्जन के बैंक खाते में करेंगे इंजेक्शन के क्रय का भुगतान:
जारी पत्र में बताया गया है कि निजी अस्पतालों को इंजेक्शन की आवंटित मात्रा के अनुरूप क्रय राशि संबंधित जिला के सिविल सर्जन को आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान करना होगा। इसके लिए जिला सिविल सर्जन कार्यालय के बैंक खाता का विवरण जिला में चिह्नित निजी अस्पतालों को उपलब्ध कराना होगा। जिला स्तर पर इसके लेखांकन के लिए अलग से कर्मी की व्यवस्था की जाएगी जिससे आपूर्ति और भुगतान में सुगमता हो सके। साथ ही निजी अस्पतालों को दी जा रही रेमडेसिविर इंजेक्शन एवं उसके सदुपयोग का अनुश्रवण जिला के सहायक औषधि नियंत्रक एवं औषधि निरीक्षकों द्वारा नियमित रूप से की जाएगी ताकि किसी भी स्तर पर उक्त इंजेक्शन का दुरुपयोग और कालाबाजारी न हो पाए।
मरीजों को जमा करवाने होंगे जरूरी साक्ष्य और दस्तावेज:
कोविड के गंभीर मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकतानुसार विवरण हेतु साक्ष्य के रूप में संबंधित मरीज का प्रिस्क्रिप्शन, कोविड टेस्ट रिपोर्ट एवं आधार कार्ड की प्रति संबंधित सरकारी अस्पताल के प्रभारी को देना अनिवार्य होगा। इसके आधार पर सिविल सर्जन के स्तर से संबंधित मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन का आवंटन किया जायेगा। इंजेक्शन की आपूर्ति और आवंटन के लिए सभी संबंधित अस्पताल में अलग से पंजी का संधारण किया जायेगा। पंजी को प्रत्येक दिन अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा सत्यापित कर मुहरांकित किया जायेगा और सिविल सर्जन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा
राज्य को बीएमएसआईसीएल द्वारा 14,000 वायल रेमडेसिविर इंजेक्शन कराया गया उपलब्ध:
जारी पत्र में बताया गया है कि वर्तमान में राज्य को बीएमएसआईसीएल द्वारा 14,000 वायल रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराया गया है। राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं सरकारी एवं निजी अस्पतालों संक्रमण की गंभीरता और चिकित्सक द्वारा प्रेस्करायिब किये जाने पर चिकित्सीय निरीक्षण में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराया जायेगा।