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दरभंगा नगर निगम क्षेत्र सहित विभिन्न प्रखंडों के कुल 32 गाँवों/मोहल्लों को बनाया गया कंटेन्मेंट जोन

दरभंगा नगर निगम क्षेत्र सहित विभिन्न प्रखंडों के कुल 32 गाँवों/मोहल्लों को बनाया गया कंटेन्मेंट जोन
कन्टेन्मेंट के भीतर खाद्य पदार्थो की होम डिलेवरी- डीएम
सभी पंचायतों/ वार्डो के सभी गांवों में सर्दी, खाँसी, बुखार आदि जैसे लक्षण वाले रोगियों का हो एक्टिव सर्विलांस

दरभंगा, 03 मई : कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों के बीच दरभंगा जिला के नगर निगम क्षेत्र सहित विभिन्न प्रखंडों के कुल 32 गाँवों/ मोहल्लों में कोविड-19 के संक्रमण होने की सूचना प्राप्त हुई है। जिसमें दरभंगा नगर निगम, सदर एवं बहादुरपुर प्रखंड के डी.एम.सी.एच. दक्षिणी हॉस्पिटल, बालूघाट, सिमरा मब्बी, गुल्लोवारा सदर, दक्षिणी दिल्ली लोकल राहमगंज, तारसराय, चंदनपट्टी, पिपरा, जनकपुरी मोहल्ला सैदनगर, गोविंदपुर, मदनपुर, कुशोथर एवं डगरशाम शामिल है। वहीं अलीनगर प्रखंड के लहता, बिरौल प्रखंड के रूपनगर पोस्ट – नौरी, घनश्यामपुर प्रखंड के कुमरूल एवं मनसारा, जाले प्रखंड के लड्डूगमा, हनुमाननगर प्रखंड के काली, किरतपुर प्रखंड के परतना, केवटी-रनवे प्रखंड के बरही, सिंहवाड़ा प्रखंड के रामपट्टी, भरथी एवं पैगम्बरपुर, तारडीह प्रखंड के महिसर, सकतपुर एवं राजा खरबार, गौड़ाबौराम प्रखंड के डी कसरौल एवं कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखंड के बहेड़ा, खलासिया, सकिरना एवं तिलकेश्वर गाँव शामिल हैं। इस आलोक में जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार एवं भारत सरकार के निर्देश एवं उच्च स्तर से प्राप्त विभिन्न निर्देशों के आलोक में सभी चिन्हित गाँवों/मोहल्लों में संक्रमण के प्रसार की रोकथाम हेतु निम्न आदेश निर्गत किया गया है। इसके तहत प्रभावित प्रखंडों के उक्त गाँवों/ मोहल्लों में आवासित व्यक्तियों के संक्रमित होने के कारण उक्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। नगर आयुक्त एवं संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष को आम जनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार संबंधित वार्ड/क्षेत्र को सीमित कर सकते हैं। साथ ही कन्टेन्मेंट जोन के अन्दर जाने वाली सभी मागों को अगले आदेश तक पूर्णतः बन्द किया गया है । इस क्षेत्र के अन्दर के कोई भी व्यक्ति न तो बाहर जायेंगे और न ही बाहर से इस कन्टेन्मेंट क्षेत्र में आयेंगे।
कोरोना प्रोटोकॉल का हो सख्ती से अनुपालन
डीएम ने अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर को अपने स्तर से उक्त कन्टेन्मेंट जोन में स्वास्थ्य विभागीय प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया। नगर आयुक्त एवं अंचल अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त कन्टेनमेन्ट एरिया में आवागमन पूरी तरह निषेध किये जाने हेतु सभी मार्गों को बाँस-बल्ले से पूर्णतः अवरूद्ध कर देंगे एवं उसकी चारों तरफ की घेराबन्दी को पूर्णतया सुरक्षित रखेंगे। अवरुद्ध मार्ग को वैरिकेडिंग कर बैनर लगाना भी सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त आदेश को शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा कन्टेन्मेंट एरिया के अन्दर के क्षेत्र में और इसके बाहर के क्षेत्र से अन्दर आने-जाने का हर प्रकार का आवागमन (वाहन तथा व्यक्ति) पूरी तरह से निषिद्ध किया जाएगा।
कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
डीएम ने क्षेत्रों से संबंधित थानाध्यक्ष/ अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि कन्टेन्मेंट एरिया के अन्दर पूरे क्षेत्र में तथा उसके बाहर से कन्टेन्मेंट एरिया के अन्दर एवं अन्दर से बाहर आ जाकर आदेश का उल्लंघन करने पर आई.पी.सी. एवं अन्य अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। कन्टेन्मेंट जोन में भारत सरकार द्वारा 25 अप्रैल को दिये गये एडभाईजरी के आलोक में लगाये गये प्रतिबंधों के अतिरिक्त प्रतिबंध यथा – सब्जी, फल, मांस, मछली, किराना एवं दवा की दुकानों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की दुकाने बन्द रहेंगे। साथ ही कंटेनमेंट एरिया कार्यालय के पूरे क्षेत्र को सेनेटरी तथा संक्रमण मुक्त किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए नगर आयुक्त एवं संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अपने स्तर से सेनेटाइजेशन का कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे। अपर समाहर्त्ता द्वारा इस कार्य का अनुश्रवण किया जाएगा।
कन्टेन्मेंट एरिया के भीतर खाद्य पदार्थो की होम डिलेवरी कराया जाना आवश्यक है। होम डिलवरी का कार्य संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के सहयोग से करायेंगे। इसके लिए चिन्हित थोक विक्रेताओं के माध्यम से होम डिलेवरी का कार्य सुनिश्चित कराया जाएगा। इस कार्य के संचालन में जन वितरण प्रणाली विक्रेता को भी लगाया जाना है। सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इस कार्य का अनुश्रवण किया जाएगा।कन्टेन्मेंट एरिया के परिधि से अगले 200 मीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है। बफर जोन में पड़ने वाले सभी पंचायतों/ वार्डो के सभी गांवों में सर्दी, खाँसी, बुखार आदि जैसे लक्षण वाले रोगियों का एक्टिव सर्विलांस किया जाना है। उक्त कार्य जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य प्रबंधक के सहयोग से कराया जायेगा। सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी निदेश के अनुसार निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक चिन्हित बफर जोन में परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न गतिविधियों को रोका जा सकता है। सिविल सर्जन डॉ संजीव कुमार सिन्हा को निदेश दिया गया है कि कन्टेन्मेंट जोन के संबंध में स्वास्थ्य विभाग एवं जिला पदाधिकारी द्वारा जारी निदेशों का शत- प्रतिशत अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर को क्रमशः कंटेनमेंट जोन का नोडल पदाधिकारी एवं नोडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है तथा उन्हें वे उक्त जोन में लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य प्रकार की गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करेंगे। इसे लेकर डीएम डॉ त्यागराजन ने कार्यों के अनुश्रवण एवं कन्टेन्मेंट जोन में स्वास्थ्य विभागीय सभी प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु वरीय पदाधिकारी के रूप में अपर समाहर्ता दरभंगा के (मो- 9473191318) को प्रतिनियुक्त किया गया है। उन्हें यह भी निदेशित किया गया है कि पूर्व में घोषित सभी कन्टेन्मेंट जोन का भी जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष के माध्यम से अनुश्रवण करायेंगे एवं विभागीय अनुदेशों का अनुपालन करायेंगे।

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