सरकार ने निजी एम्बूलेस पर लगाम लगाने के लिये तय किया किराया
दूरी के अनुसार लोगों को देय होगा भाड़ा
अधिक तय वसूलने वाले एम्बूलेंस चालकों के खिलाफ होगी कार्रवाई
एम्बूलेस को ले अस्पताल के अधिकारियों से करें सपर्क
दरभंगा. 6 मई. स्वास्थ्य विभाग ने निजी एम्बुलेंस चालकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए निजी एम्बुलेंस का किराया तय कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख डॉ. नवीन चंद्र प्रसाद ने बुधवार को किराया निर्धारण सम्बन्धी आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के अनुसार स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग की समिति ने विस्तृत समीक्षा के बाद निजी एम्बुलेंस का किराया निर्धारित किया है। इसका उल्लंघन करने वालो पर बिहार आपदा नियंत्रण कोविड 19 कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इन एम्बुलेंस में लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जीवन रक्षक दवाएं एवं प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध होने चाहिए। इस प्रकार दूरी के आधार पर सरकार के द्वारा एम्बूलेंस का दर तय कर दिया गया है। इससे यात्रियों को सही किराया के निर्धारण मे सहुलियत होगी। नीजी एम्बूलेंस चालक इससे अधिक किराया नहीं वसूल सकते हैं. अधिक किराया वसूलने पर संबंधित चालक के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। किराया निर्धारण की जानकारी खुद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने ट्वीट के जरिये दी है. बिहार में लगातार निजी एम्बुलेंस द्वारा कोविड मरीजों से मनमाने किराया लिए जाने की शिकायतें मिल रही थी। इसको देखते हुये सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है।
दूरी के अनुसार निर्धारित किया दर
स्वास्थ्य विभाग ने जो दर तय किया है उसमें सामान्य यानि नॉन एसी और एसी गाड़ियों के लिए अलग-अलग दरें रखी गई है। छोटी कार सामान्य 50 किमी तक आने जाने के लिए अब 1500 रुपया लगेगा. छोटी कार वातानुकूलित के लिए 50 किमी तक अब 1700 रुपया तक किराया देना होगा। बोलेरो, सूमो, मार्शल 50 किमी तक के लिए 1800, बोलेरो, सूमो, मार्शल वातानुकूलित के लिए 50 किमी तक 2100 रुपये का किराया देना होगा। मैक्सी, सिटी राइड, विंगर जैसी गाड़ियों में 50 किमी के लिए 2500 रुपये, जाइलो, स्कॉर्पियो वातानुकूलित में 50 किमी के लिए 2500 रुपये का किराया मान्य होगा। छोटी गाड़ी के लिए 50 किमी से अधिक दूरी पर 18 रुपये प्रति किमी से किराया देना होगा। छोटी गाड़ी के लिए 50 किमी से अधिक दूरी पर 18 रुपये प्रति किमी किराया देना होगा।
एम्बूलेंस के लिये करें संपर्क
डीएमसीएच या प्रखंड में समस्या होने पर एम्बूलेंस के लिये मरीज व परिजनों को 102 नंबर पर डायल करना चाहिये। या अस्पताल परिसर में लगे एम्बूलेंस ड्राइवर से संपर्क करें। वो सभी प्रकार की मदद करेंगे। जिला प्रशासन की ओर से परिजनों के लिये डीएमसीएच में आठ एम्बूलेंस व दो शव वाहन मुहैया करायी गयी है। वहीं सभी प्रखंड अस्पतालों में भी लोगों के सहायतार्थ एम्बूलेंस की तैनाती की गयी है। वो नि:शुल्क रूप से लोगों को सेवा दें रहे हैँ। लोगों किसी प्रकार का जरूरत पड़ने पर निजी एम्बूलेंस के बजाय सरकारी एम्बूलेंस चालकों से संपर्क करना चाहिये। वो तत्काल मदद करेंगे।
कोरोना ने लगाये गये 30 एम्बूलेंस
डीएम डॉ त्यागराजन एसएम के निर्देश पर जिला में 30 एम्बूलेंस कार्यरत हैँ। आठ एम्बूलेंस डीएमसीएच में लगाये गये हैं। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जाले सिंहवाड़ा, हायाघाट, बहादूपुर ,बहेड़ी, अलीनगर में दो व अन्य पीएचसी में एक एम्बूलेंस की तैनाती की गयी है। डीएमसीएच में कोरोना मरीजों की मौत होने पर शव वाहन की गैर मौजूदगी में एम्बूलेंस से ले जाने की सुविधा उपलब्ध है। लोगों को एम्बूलेंस के लिये किसी प्रकार के बिचौलियों से बचना चाहिये।