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मतदान के दिन फोटोयुक्त मतदान पहचान पत्र के अलावे 12 प्रकार के अन्य दस्तावेज से भी कर सकते है मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग – डीएम 

मतदान के दिन फोटोयुक्त मतदान पहचान पत्र के अलावे 12 प्रकार के अन्य दस्तावेज से भी कर सकते है मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग-डीएम

 

दरभंगा  जिला निर्वाचन पदाधिकारी, दरभंगा  राजीव रौशन ने कहा कि लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के अवसर पर जिले के 29 लाख 19 हजार 406 मतदाता मतदान तिथि को फोटोयुक्त मतदान पहचान पत्र के अलावे

 

भारत निर्वाचन आयोग,नई दिल्ली द्वारा सूचीबद्ध 12 प्रकार के अन्य दस्तावेजों में से किन्ही एक दस्तावेज को लेकर मतदान केन्द्र पर जाकर अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते है ।

उन्होंने कहा कि मतदान के दिन  मतदाता पहचान पत्र (एपिक),आधार कार्ड, पैन कार्ड, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यू.डी.आई.डी), सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाक घर की फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अन्तर्गत भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज, संसद सदस्यों/विधान सभा सदस्यों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किया आधिकारिक पहचान पत्र एवं मनरेगा जॉब कार्ड* के माध्यम से मतदान कर सकते है।

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