घरवाले नाबालिग बेटी की करवा रहे थे विवाह भवन में शादी, बीडीओ सुनील कुमार ने पहुंचकर रुकवाया बाल विवाह, परिवार एवं विवाह भवन संचालक को दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
सीतामढ़ी : सीतामढ़ी जिला के रूनीसैदपुर स्थित एक विवाह भवन में मंगलवार की रात्री को एक 15 वर्ष की नाबालिग लड़की की शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी. दूल्हा भी सज धज कर विवाह भवन पहुंच चुका था लेकिन ऐन वक्त पर बाल-विवाह की भनक प्रशासन को लग गई. इसके तुरंत बाद बचपन बचाओ आंदोलन , चाइल्ड हेल्पलाइन पुलिस बल के साथ टीम प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सहायक बाल विवाह निषेध पदाधिकारी सुनील कुमार के नेतृत्व में मौके पर पहुंचकर कारवाई करते हुए नाबालिग लड़की की शादी को रुकवाया । बीडीओ सुनील कुमार ने नाबालिग लड़की के अभिवावक से बात की. लड़की का उम्र 15 वर्ष पता चलने पर बीडीओ ने नाबालिग लड़की के परिवार को कड़ी फटकार लगाई.बीडीओ ने बांड पत्र भरवाने के बाद लड़के एवं लड़की पक्ष के लोगों को बाल विवाह निषेध कानून का उलंघन किए जाने पर कानूनी कार्रवाई करने की कड़ी चेतावनी दी. साथ ही विवाह भवन संचालक को भी फटकार लगाई . टीम में शामिल प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक अमृत पाल एवं बचपन बचाओ आंदोलन के सीनियर सहायक परियोजना अधिकारी मुकुंद कुमार चौधरी ने बाल विवाह निषेध कानून की जानकारी एवं उलंघन पर सजा के प्रावधानों से परिवार को अवगत करवाया । लड़कीवाले व लड़केवाले के परिवार के सदस्यों ने प्रशासनिक टीम से मांफी मांगते हुए वादा किया कि भविष्य में इस प्रकार की दुबारा गलती नहीं करेंगे. इस संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम पुरुषों के लिये न्यूनतम 21 वर्ष एवं लड़की के लिए 18 वर्ष निर्धारित करता है,बाल विवाह शिक्षा , स्वास्थ्य और बचपन पर नकारात्मक प्रभाव डालता हैं। बाल विवाह का सीधा असर न केवल लड़के लड़कियों पर, बल्कि उनके परिवार और समुदाय पर भी होता हैं। उन्होंने कहा की बाल विवाह पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए पंचायत स्तर पर गठित बाल संरक्षण समिति के माध्यम से निरंतर बैठक कर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है बाल विवाह निषेध अधिनियम के अन्तर्गत आर्थिक दंड के साथ कारावास की सजा का भी प्रावधान है। मौके पर रूनीसैदपुर थाना के पुलिस बल , चाइल्ड हेल्पलाइन के केश वर्कर कृष्ण कुमार सिंह , कृष्ण कुमार पासवान, सुपरवाइजर किशुन कुमार चंद्रवंशी आदि टीम में शामिल थे।