कई बाल श्रमिकों कराया गया विमुक्त
दरभंगा श्रमअधीक्षक के निदेश पर पिछले दो दिनों से दरभंगा सदर एवं बेनीपुर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत श्रम संसाधन विभाग के धावा-दल द्वारा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बाल श्रमिकों की विमुक्ति के लिए गहन छापेमारी की गई।

श्रम अधीक्षक किशोर कुमार झा ने बताया कि छापेमारी के क्रम मे 04 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है।.
जिनमें श्री कृष्णा स्वीट्स एंड चार्ट कॉर्नर,मानीगछी से एक बाल श्रमिक,इंडियन वैष्णव होटल, बेंता चौक लहेरियासराय से एक बाल श्रमिक,अर्जुन मिष्ठान भंडार महावीर चौक बहेड़ी से एक बाल श्रमिक एवं महात्मा जी बाइक रिपेयरिंग एंड सर्विस सेंटर बहेड़ी से एक बाल श्रमिक कुल 04 श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है।
उन्होंने कहा कि दोषी नियोजकों के विरुद्ध संबंधित थाना में प्राथमिक दर्ज कराई जा चुकी है।
नियोजकों से प्रति बाल श्रमिक 20 हजार रूपये की दर से जिला बाल श्रमिक पुनर्वास कल्याण कोष में जमा करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अधिनियम की धारा 3 एवं 3 (ए) के उल्लंघन के विरुद्ध उनसे 20 हजार से 50 हजार रूपये जुर्माना वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
साथ ही उन्होने बताया नियोजक द्वारा बाल श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम भुगतान करने के विरुद्ध 10 गुना मुआवजा के साथ दावा पत्र भी सक्षम न्यायालय में दायर कर दिया जाएगा।
श्रम अधीक्षक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 मे श्रम विभाग द्वारा जिले में विभिन्न नियोजनो में कार्यरत 04 बाल श्रमिकों को अब तक विमुक्त कराया जा चुका है।
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