• बिहार इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल-सह-विशेष परीक्षा,2025 दो पाली में होगी आयोजित
• प्रथम पाली पूर्वाह्न 09:30 बजे पूर्वाह्न से एवं द्वितीय पाली 02:00 बजे अपराह्न से होगी।
• एसडीओ,सदर ने सदर अनुमण्डल क्षेत्र के 04 परीक्षा केन्द्रों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लगाया निषेधाज्ञा
दरभंगा जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार अनुमण्डल दण्डाधिकारी,सदर विकास कुमार द्वारा आदेश निर्गत करते हुए बताया गया है कि बिहार इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल-सह-विशेष परीक्षा, 2025 दिनांक 02 मई से 13 मई 2025 तक दो पाली में यथा-प्रथम पाली पूर्वाह्न 09:30 बजे पूर्वाह्न से 12:45 बजे अपराह्न तक एवं द्वितीय पाली 02:00 बजे अपराह्न से 05:15 बजे अपराह्न तक सदर अनुमण्डल क्षेत्र स्थित 04 परीक्षा केन्द्र यथा-01.एमएल एकेडमी लहेरियासराय दरभंगा, बीकेडी राजकीय बालक उच्च विद्यालय (जिला स्कूल) दरभंगा, आरएनएम बालिका उच्च विद्यालय दरभंगा एवं बंसीदास मध्य विद्यालय जीएन गंज लहेरियासराय दरभंगा में आयोजित की गई है।
परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के स्वच्छ, और शांतिपूर्ण संचालन कराने हेतु प्रत्येक परीक्षा तिथि को परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।
उक्त सभी परीक्षा केन्द्रों पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सदर के अनुमण्डल दण्डाधिकारी विकास कुमार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केंद्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में परीक्षा तिथि को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।
इस आदेश के तहत संबंधित सभी परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने,आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
वहीं 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है।
परीक्षा केन्द्रों के अन्दर मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रोनिक पेन/घड़ी, पेजर, सेल्युलर फोन, ए.टी.एम. कार्ड एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उललंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल, सरकारी पासधारी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।
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