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• विशेष गहण पुनरीक्षण को लेकर बीएलओ और पर्यवेक्षक को दिये गए प्रशिक्षण      

• विशेष गहण पुनरीक्षण को लेकर बीएलओ और पर्यवेक्षक को दिये गए प्रशिक्षण

 

दरभंगा  प्रेक्षागृह दरभंगा में बिहार  विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अवसर पर मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण को लेकर श्री कौशल कुमार जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा की अध्यक्षता में बीएलओ और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया।

 

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि बीएलओ और पर्यवेक्षक

के द्वारा उनको आवंटित मतदान के बीएलओ के द्वारा एन्यूमरेशन फॉर्म को मतदाता के बीच वितरण करने और मतदाता से प्राप्त करने का दैनिक आधार पर प्रतिवेदन मोबाइल एप्प से भरने आदि को लेकर प्रशिक्षण दिया गया।

 

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पर्यवेक्षक ,बी एल ओ के कार्यों का अनुश्रवण करेंगे,क्षेत्र का भ्रमण करेंगे।

सभी बीएलओ को फॉर्म दिया गया है बीएलओ घर-घर जाकर गहन पुनरीक्षण का कार्य कर रहे हैं।

• जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि योग्य मतदाता मतदाता सूची से वंचित न रहे,अयोग्य मतदाता मतदाता सूची में न रहे,मतदाता सूची को शुद्ध करने की जरूरत है।

• गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य है कि सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हों ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें,कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो और मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे।

उप निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि बिहार में पिछला गहन पुनरीक्षण वर्ष 2003 में किया गया था। वर्तमान में तेजी से हो रहे शहरीकरण,लगातार होने वाला प्रवासन,नए युवाओं का 18 वर्ष की आयु पूरी कर मतदाता बनने की पात्रता प्राप्त करना,मृत्यु की जानकारी का समय पर न मिलना तथा अवैध विदेशी नागरिकों के नाम सूची में दर्ज हो जाना जैसी स्थितियों के कारण यह गहन पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है ताकि त्रुटिरहित और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार की जा सके।

उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के तहत बी.एल.ओ घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे।

• विशेष गहन पुनरीक्षण कराए जाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 27 जुलाई 2025 तक निर्धारित किया है।

कोई भी व्यक्ति जिसका नाम 2003 की निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है,उसे निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के लिए पात्रता सिद्ध करने हेतु सरकार द्वारा मान्य विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों में से किसी एक का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

सभी मतदाताओं को Enumeration Form के साथ संलग्न घोषणा-पत्र में घोषणा करना अनिवार्य है।

घोषणा के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सांकेतिक (लेकिन संपूर्ण नहीं) सूची (स्वयं, पिता और माता के लिए अलग-अलग स्वप्रमाणित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने हैं, यदि ऊपर उल्लिखित हों, सिवाय उन मामलों के जहां बिहार की निर्वाचक नामावली की 01.01.2003 की अर्हता तिथि की प्रति का उपयोग किया गया हो,जिसे एक पर्याप्त दस्तावेज़ माना जाएगा।

किसी केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार पीएसयू के नियमित कर्मचारी पेंशनर को जारी पहचान पत्र / पेंशन भुगतान आदेश।

01.07.1987 से पूर्व भारत में सरकार / स्थानीय प्राधिकरणों / बैंकों / डाकघर / एलआईसी / पीएसयू द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र / प्रमाणपत्र / दस्तावेज़ ।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र,पासपोर्ट।

मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिक शैक्षिक प्रमाण पत्र।

सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र,वन अधिकार प्रमाण पत्र। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी / एससी एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र। नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहां भी लागू हो)। राज्य / स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर एवं सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि आवास आवंटन प्रमाण पत्र।

• जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि आम निर्वाचन-2025 के अवसर पर मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हेतु जिला स्तर पर विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। इसके तहत निर्वाचक सूची में मृत एवं स्थायी रूप से स्थानांतरित निर्वाचकों का नाम विलोपन की कार्रवाई की जा रही है।

• साथ ही इसके अतिरिक्त जीविका दीदी,आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका, कैम्पस एम्बेसडर, BAG (Booth Awareness Group) के माध्यम से मतदान के प्रति मतदाताओं में जागरूकता के लिए समय-समय पर कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

 

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