Breaking News

दरभंगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक….

दरभंगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक….

–  बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत प्रेस नोट जारी करने के उपरांत आदर्श आचार संहिता के अनुपालन एवं अन्य बिंदुओं के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी  कौशल कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।

 

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 से संबंधित प्रेस नोटिस जारी किया जा चुका है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दरभंगा जिला के सभी 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी होने की तिथि 10 अक्टूबर,

नामांकन करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर, उम्मीदवारी वापस लेने की तिथि 20 अक्टूबर तथा मतदान की तिथि 06 नवंबर एवं मतगणना 14 नवंबर 2025 निर्धारित है।

 

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि प्रेस नोट जारी होने तक प्राप्त सभी आवेदनों का निष्पादन किया जायेगा एवं इस प्रकार निष्पादित आवेदनों से संबद्ध व्यक्ति का नाम निर्वाचक सूची में दर्ज होगा। इसके उपरांत प्राप्त प्ररूप 07 एवं प्ररूप 08 के माध्यम से क्रमशः विलोपन एवं संशोधन की कार्रवाई नहीं की जायेगी।

 

• उन्होंने कहा है कि नाम निर्देशन की अंतिम तिथि से दस दिन पूर्व तक अर्थात् दिनांक-07.10.2025 तक प्राप्त सभी प्ररूप-06 एवं स्थानांतरण से संबंधित प्ररूप-08 का निष्पादन किया जायेगा।

• नाम निर्देशन की अंतिम तिथि को निर्वाचक सूची अंतिम रूप से तैयार कर लिया जायेगा तथा उसके उपरांत निर्वाचक सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि शांतिपूर्ण,निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु आदर्श आचार संहिता, व्यय लेखा अनुश्रवण एवं विधि व्यवस्था के संदर्भ में की गई निरोधात्मक कार्रवाई हेतु सेक्टर अधिकारी, एफएस टी, एस एस टी का गठन किया गया है।

• उल्लेखनीय है कि दसों विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 359 सेक्टर प्राधिकारी, 38 एफएसटी,48 एसएसटी,14 एईओ,10 ए.टी,20 भी एस टी,10 भीभीटी एवं 05 एक्साइज टीम बनाया गया है।

 

जिला स्तर पर व्यय लेखा, आदर्श आचार संहिता एवं विधि-व्यवस्था के संधारण से संबंधित शिकायत अनुश्रवण एवं जिला नियंत्रण कक्ष की गई है।

नियंत्रण कक्ष 24X7 कार्यरत है,जिसका दूरभाष संख्या-06272-240010, 06272-240011, 06272-1950 है। इसके मुख्य नोडल पदाधिकारी प्रतिमा कुमारी, संयुक्त राज्यकर आयुक्त, दरभंगा अंचल-1, मो0-8544402142 तथा नोडल पदाधिकारी चांदनी सिंह, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, (आई०सी०डी०एस०), दरभंगा, मो0-9431005040 है।

 

पोलिंग एजेंट के संबंध में प्रावधान पूर्व में यह प्रावधान था कि पोलिंग एजेंट उसी मतदान केन्द्र अथवा Neighboring Polling Station का Elector होना चाहिए था। किन्तु, आयोग ने इस प्रावधान को Relax किया है, और अब पोलिंग एजेंट उसी विधानसभा क्षेत्र का कोई भी निर्वाचक हो सकता है। पोलिंग एजेंट को 17 सी प्रपत्र रिसीव करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा विस्तार से बताया गया।

• केन्द्र सरकार में मंत्री,राज्य सरकार में मंत्री, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य अथवा विधान परिषद् सदस्य, पोलिंग एजेंटस नहीं बनाए जा सकते।

 

*नगर निगम के मेयर,नगरपालिका/नगर पंचायत, जिला परिषद, पंचायत निकाय के Chairperson भी पोलिंग एजेंट नहीं बन सकते।*

 

*Central PSU/State PSUs, सरकारी निकाय अथवा निगमों के Chairperson।*

 

सरकार से किसी प्रकार का मानदेय प्राप्त करने वाले, अथवा सरकारी / सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में पार्ट टाइम जॉब करने वाले व्यक्ति।

सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी अथवा पारा मेडिकल स्टाफ,जनवितरण प्रणाली दुकानदार, आंगनबाड़ी कर्मी।सरकारी पदाधिकारी/कर्मी,अन्य कोई व्यक्ति जिन्हें Secuirty Cover प्राप्त हो।

*नामांकन*

• डेट का नोटिफिकेशन अर्थात अधिसूचना की तिथि को ही निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा प्रपत्र-1 में Public Notice जारी किया जाना।

• अधिसूचना की तिथि को ही 11.00 बजे से नाम निर्देशन का कार्य प्रारंभ। • नाम निर्देशन Public Holiday को छोड़कर प्रत्येक कार्य दिवस को 11.00 बजे से 03.00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा।

*प्रपत्र*

नाम निर्देशन का प्रपत्र प्रपत्र 2बी-विधानसभा निर्वाचन हेतु,प्रत्येक दिन Notice Of nomination प्रपत्र-3A में नाम निर्देशन करने वाले अभ्यर्थियों की सूची, संवीक्षा की तिथि को प्रपत्र 4 में विधिमान्य रूप से नाम निर्देशित अभ्यर्थियों की सूची एवं प्रपत्र-7A-में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी की सूची का प्रकाशन किया जायेगा।

• प्रपत्र-5 में विधिमान्य रूप में नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी द्वारा अभ्यर्थिता वापसी के लिए आवेदन पत्र समर्पित किया जा सकता है।

 

• नाम निर्देशन के लिए अर्हता भारत का नागरिक,बिहार राज्य के किसी भी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए,आयु-25 वर्ष, आयु के लिए अर्हता की तिथि Date of Sercutiny होती है।

विहित प्रपत्र में शपथ / प्रतिज्ञान Nomination के बाद (Nomination की अंतिम तिथि तक) लेना अनिवार्य है।

 

*निरर्हरता*

लाभ का पद धारण करता हो,RP Act 1951 की धारा-8 वर्णित अपराधों के लिए दोषसिद्ध होने पर,भ्रष्ट आचरण, संविदा की तिथि समाप्त होने तक संवेदक,निर्वाचन व्यय विवरणी दाखिला करने में असफल रहने / निर्वाचन व्यय विवरणी त्रुटिपूर्ण होने पर प्रपत्र-10ए के तहत निरर्हित किया जाना (3) वर्ष तक)

 

• नाम निर्देशन शुल्क – सामान्य कोटि के अभ्यर्थी हेतु 10,000 रूपये एवं एस.सी/एस.टी कोटि के अभ्यर्थी के लिए 5000 रूपये निर्धारित है।

 

• नॉमिनेशन के लिए :-प्रपत्र-2बी,प्रारूप-26 में Affidavit एवं चल-अचल सम्पत्ति, आपराधिक इत्यादि संबंधी घोषणा फोटो सहित।

 

• प्रस्तावक की संख्याः- मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल एक प्रस्तावक संलग्न फार्म ए एवं फॉर्म बी,गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल 10 प्रस्तावक,अन्य राज्यो में मान्यता प्राप्त, किन्तु बिहार में मान्यता प्राप्त नहीं-10 प्रस्तावक,

 

• संवीक्षा के समय कौन उपस्थित रह सकता है-अभ्यर्थी,निर्वाचन अभिकर्ता,एक प्रस्तावक,एक व्यक्ति जो अभ्यर्थी द्वारा प्राधिकृत हो।

 

• अभ्यर्थिता वापसीः- प्रपत्र-5 में दाखिल अभ्यर्थी / प्रस्तावक / निर्वाचक अभिकर्त्ता

प्रपत्र-7A तीन श्रेणी में वर्गीकृत होता है :-मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी,गैर मान्यता प्राप्त प्राधिकृत दलों के अभ्यर्थी एवं निर्दलीय उम्मीदवार

प्रपत्र-8- निर्वाचन अभिकर्ता (Election Agent) की नियुक्ति,प्रपत्र-9 निर्वाचन अभिकर्त्ता (Election Agent) की नियुक्ति का प्रतिसंहरण,

 

• प्रपत्र-10-Polling Agent की नियुक्ति (किसी मतदान केन्द्र के लिए 01 Polling Agent और 02 Relief Agent नियुक्त किये जा सकते हैं, किन्तु एक समय में एक ही व्यक्ति मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहेंगे।)

प्रपत्र-11 में Polling Agent की नियुक्ती का प्रति संहरण,

 

 

• अपराधिक पूर्ववृत्त (Criminal Antecedent)

वैसे अभ्यर्थी जिनके विरूद्ध अपराधिक मामले या तो लंबित है या ऐसे मामले जिनमें दोषसिद्धी हो गई है. के द्वारा अपराधिक मामलों संबंधी सूचना अपराधिक मामलों के अंतिम तारिख से लेकर मतदान होने की तारिख से दो दिन पहले तक की अवधि में तीन अलग-अलग तारिख में जिले के लिए विहित सामाचार पत्रों में प्रकाशन काराया जाना है।

 

अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तारिख के बाद के दिवस से मतदान की तारिख से दो दिन पूर्व तक कम से कम तीन विभिन्न तारिखों में प्रारूप सी-1 में निर्वाचन क्षेत्र में व्यापाक परिचालन सामाचार पत्रों तथा टी०वी० पर (फॉन्ट साईज 12 में) मामले को प्रकाशित/प्रसारित करेंगे।

 

 

*व्यय निगरानी* विधान सभा चुनाव में खर्च की अधिकतम सीमा 40,00,000 (चालीस लाख) रूपये निर्धारित है।

 

सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय विवरणी / लेखा संधारण करना होता है। (RPACT 1951-Section (1) 77) व्यय लेखा पंजी का संधारण।

 

*व्यय लेखा पंजी-सफेद (रजिस्टर A)- Day to day.,

Cash लेखा-गुलाबी (रजिस्टर B)।,Bank लेखा-पीला-(रजिस्टर C)। Nomination के साथ ही, साथ व्यय लेखा पंजी का संधारण प्रारंभ किया जाना है।*

 

सभी प्रकार के व्यय के लिए भौचर संलग्न करना आवश्यक है। केवल उन मदों के वाउचर संलग्न नहीं किए जा सकते हैं, जो Conduct of Election Rules 1961 के नियम, 86 (2) में सूचीबद्ध है, जैसे डाक व्यय, हवाई यात्रा। यदि इस नियम के द्वारा कोई वाउचर संलग्न नहीं किया जाता है, तो विहित रजिस्टर में इसका स्पष्टीकरण देना आवश्यक है।

अभ्यर्थी / निर्वाचन अभिकर्ता सीधे किया गया व्यय अथवा अन्य के माध्यम से किया गया व्यय, व्यक्तियों के निकायों द्वारा उपगत सभी प्रकार के व्यय को लेखा में संधारित आवश्यक है। इसका एक मात्र अपवाद Star प्रचारकों के यात्रा के संबंध में किया व्यय है। इसका विस्तृत उल्लेख निर्वाचन व्यय कम्पेन्डियम में किया गया है।

उपगत व्ययों के सभी नगद व्यय और अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा किसी भी स्त्रोत से प्राप्त सभी वस्तुओं और अन्य प्रकार सेवाओं की कीमत भी शामिल होनी चाहिए

 

प्रत्येक अभ्यर्थी का Separate Bank Account होना चाहिए।*

 

*अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता या अभ्यर्थी के पक्ष में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया व्यय इसी खाते से निकासी कर किया जाना चाहिए। अभ्यर्थी को अगर नगद चंदा या सहायता राशि प्राप्त होती है तो उसे भी इस खाते में जमा करने के पश्चात ही निकासी कर खर्च करना अनिवार्य है।*

 

*नॉमिनेशन के बाद से प्रचार अवधि में तीन बार व्यय लेखा पंजी की जांच करानी होती है- व्यय लेखा अनुश्रवण दल के सामने (व्यय प्रेक्षक, सहायक प्रेक्षक, लेखा टीम के अन्य सदस्य) सभी अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को अपना व्यय लेखा पंजी सभी वाउचरों सहित जांच हेतु उपस्थापित करेंगे।*

 

लेखा तथा Abtract विवरण यदि उनके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा दाखिल किया जाता है, तो उसे अभ्यर्थी प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए तथा अभ्यर्थी द्वारा स्वंय अभिप्रमाणित किया जाना चाहिए,कि रखे गये लेखा की सही प्रति है। अभ्यर्थी को स्वंय शपथ पत्र पर शपथ लेनी चाहिए।

 

*निर्वाचन परिणाम की घोषणा के उपरांत 30 दिन के अन्दर सभी अभ्यर्थीयों को व्यय लेखा दाखिल करना होता है।*

 

दाखिल नहीं करने अन्यथा त्रुटिपूर्ण रीति से दाखिल करने पर RP ACT 1951 की धारा 10 A तहत निरर्हित घोषित किया जा सकता है।

 

*प्रेस नोट के उपरांत आदर्श आचार संहिता लागू है।*

*इसके बाद राजनैतिक दलो लिए, सभा के लिए, रैली के लिए, वाहनों के लिए, अस्थायी निर्वाचन कार्यालय के लिए, लाउडस्पीकर के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए, हेलीपैड के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है।*

 

*सिंगल विंडो सिस्टम सुविधा के माध्यम से* 24 घंटे के अन्दर अनुमोदन की सारी प्रक्रिया पुरी करते हुए 36 घंटे के अन्दर आवेदक को अनुमति संसूचित करने के प्रावधान है।

विहित प्रपत्र में आवदेन अनिवार्य है। प्रत्येक अनुमंडल कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम संचालित है।

स्थल का अनापत्ति प्रमाण अनिवार्य है।विहित प्रपत्र में अनुमानित व्यय विवरणी अनिवार्य है।थानाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र।अंचल अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र।विडियो भैन की अनुमति CEO Office से।

 

*झंडों का प्रयोग* मोटर साईकिल पर 1×1/2 फीट का एक झंडा अनुमान्य है, झंडे के डंडे की लंबाई तीन फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए।

*रोड शो में अधिकतम दस वाहनों का काफिला,प्रत्येक दस वाहनों के बीच दस मीटर की दूरी बरकरार करनी है।*

रोड शो में वाहन पर कोई बैनर प्रयुक्त नहीं हो सकता।

*अस्थायी कार्यालय पर अधिकतम 4×8 फीट का बैनर हो सकता है।*

जुलूस में 6×4 फीट का हैन्ड हेल्ड बैनर का प्रयोग किया जा सकता है।

*मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में किसी पार्टी का अस्थायी/स्थायी कार्यालय नहीं होना चाहिए।*

 

*जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126*

 

*मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व प्रचार प्रसार की समाप्ति।*

 

प्रचार अवधि की समाप्ति के उपरांत निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के Political Functionaries की उपस्थिति पर पाबंदी

 

*पोस्टर पम्पलेट मुद्रण के संदर्भ में (Sec. 127A)*

प्रेस नोट जारी होने के साथ ही RP ACT 1951 की धारा 127 (A) के तहत पोस्टर, पम्पलेट मुद्रण के संबंध में विनियमन लागू हो गया है।

प्रत्येक मुद्रित पोस्टर/पम्पलेट/बैनर आदि का मुद्रक, प्रकाशन और मुद्रण की संख्या का उल्लेख रहेगा।

प्रत्येक पोस्टर / पम्पलेट मुद्रण के संदर्भ में प्रपत्र ‘क’ एवं ‘ख’ में मुद्रक/प्रकाशक की घोषणा /सुचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी को देना अपरिहार्य है।

 

*विद्यालय के मैदान का उपयोग* एकेडमिक कैलेंडर प्रभावित न हो।

स्कूल/कॉलेज प्रबंधन को इस संबंध में कोई आपत्ति न होने संबंधि अनुमति पत्र,ऐसे अनुमति में किसी प्रकार का भेदभाव न हो, First Come-First Served basis पर।

 

*वाहन का उपयोग*

प्रचार प्रसार के लिए वाहन का प्रयोग सक्षम प्राधिकार से अनुमति के उपरांत,

नाम निर्देशन स्थल के 100 मीटर के परिधि में केवल 03 (तीन) वाहन अनुमान्य,मतदान के दिन के लिए अलग से वाहन की अनुमति,एक अभ्यर्थी के लिए सम्पूर्ण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए।

एक निर्वाचन अभिकर्ता के लिए सम्पूर्ण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए।प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्त्ता के लिए एक-एक,मतदान के दिन एक वाहन पर अधिकतम (04प्लस 01) अर्थात् ड्राइवर को मिलाकर कुल 05 (पांच) व्यक्ति हो सकते है।

*भारतीय न्याय संहिता-2023) के तहत निर्वाचन अपराध*

सेक्शन 168- घूस, रिश्वत आदि का प्रलोभन, दोषी पाये जाने पर Sec. 171 के तहत एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

Sec. 169- निर्वाचन में असयक्त असर (Undue Influence) डालना,Sec.170- निर्वाचन में In personation (प्रतिरूपण) दोषी पाये जाने पर Sec.172 के तहत एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

Sec.173- निर्वाचन के संबंध में मिथ्या कथन (False Statement) दोषी पाये जाने पर जुर्माना से दण्डित किया जायेगा।

Sec. 174- निर्वाचन के संदर्भ में अवैध सदाय, जुर्माना से जो दस हजार रूपए तक का होगा, दण्डित किया जायेगा।

Sec.175- निर्वाचन व्यय लेखा संधारण में विफल रहना, जुर्माना से जो पाँच हजार रूपए तक का होगा से दण्डित किया जायेगा।

*RP Act 1951 के तहत Corrupt Practices एवं निर्वाचन अपराध*

धारा 123- भ्रष्ट आचरण

1. Bribery 2. Undue Influence 3. धर्म, जाति, आदि के आधार पर वोट की अपील करना 4. विभिन्न समुदाय के बीच घृणा उत्पन्न करना 5. सती प्रथा का प्रचार-प्रसार 6. किसी अभ्यर्थी के संदर्भ में गलत घोषणा 7. निर्वाचनों को होने के लिए वाहन का प्रयोग करना 8. Section 77 के प्रावधानों से अधिक निर्वाचन व्यय 9. सरकारी सेवकों की सहायता प्राप्त करना।

 

सेक्शन.125-निर्वाचन के संदर्भ मे विभिन्न समुदाय के मद वैमनस्य उत्पन्न करना,

Sec. 127- निर्वाचन सभा में Disturbance उत्पन्न करना,Sec. 129- निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त ऑफिसर द्वारा किसी अभ्यर्थी के पक्ष में अथवा वोटिंग प्रभावित करने का कार्य करना।,Sec. 130- मतदान केन्द्र के निकट प्रचार-प्रसार करना,Sec. 132- मतदान केन्द्र पर गलत आचरण (Misconduct) के लिए दण्ड,Sec.134-निर्वाचन के संदर्भ में प्रदत्त दायित्व का निर्वहन नहीं करना।,Sec. 134-B-मतदान केन्द्र के निकट/अन्दर हथियार लेकर जाना,Sec. 135- मतदान केन्द्र से बैलेट पेपर लुटना,Sec.135-A-Booth Capturing का अपराध

*दरभंगा जिला में कुल मतदाताओं की संख्या 28 लाख 85 हजार 352 है। जिनमें पुरुष मतदाता 15 लाख 20 हजार 183 तथा महिला मतदाता 14 लाख 65 हजार 126 एवं थर्ड जेंडर मतदाता 43 है।*

उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला अंतर्गत 10 विधानसभा क्षेत्र में सेवा मतदाताओं की संख्या 2173 है जिनमें 2049 पुरुष मतदाता एवं 124 महिला मतदाता है।

बैठक में सहायक समाहर्ता के. परीक्षित, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार आदि पदाधिकारी गण उपस्थित थे।

राजनीतिक दलों की ओर से मुकुंद कुमार चौधरी, दीपेश कुमार राम, अविनाश कुमार ठाकुर, प्रदीप कुमार महतो, जवाहरलाल शर्मा,देवेंद्र कुमार झा, गगन कुमार झा, सत्यनारायण पासवान, रौशन कुमार राय आदि उपस्थितथे।

 

Check Also

दरभंगा   जिलाधिकारी  कौशल कुमार की अध्यक्षता में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक हुई।

🔊 Listen to this • लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन विभाग के कार्यों की समीक्षा…   …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *