• जिले में विभिन्न स्थानों पर अवैध शराब के परिवहन, भंडारण एवं सेवन की रोक के लिए की जा रही है 24 घंटे सघन/छापामारी/ गश्ती/वाहन..
• शराब माफियाओं को अब खैर नहीं, परा मिलिट्री फोर्स पीछे पड़ी है.

दरभंगा 09 अक्टूबर 2025:-आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 एवं पर्व त्यौहार को देखते हुए विभागीय आदेश एवं जिला पदाधिकारी, दरभंगा श्री कौशल कुमार के निर्देश के आलोक में मद्यनिषेध विभाग, दरभंगा द्वारा जिले में विभिन्न स्थानों पर अवैध शराब के परिवहन, भंडारण एवं सेवन की रोकथाम के लिए लगातार सघन/छापामारी / गश्ती / वाहन जाँच की जा रही हैं ।
गुप्त सुचना/गश्ती के दौरान 07 और 08 अक्टूबर 2025 को 112 जगह पर छापामारी कर 11 अभियोग दर्ज किया गया हैं। साथ ही जिसमें कुल-17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा 09 को शराब के सेवन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
08 अभियुक्त को शराब के परिवहन एवं बिक्री के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया हैं,जिसके पास से कुल-20.505 लीटर विदेशी शराब, एवं 88 लीटर नेपाली देशी शराब, 124.200 लीटर चुलाई शराब के साथ 02, दो पहिया वाहन (मोटरसाइकिल) जप्त किया गया हैं।
विगत दो दिनों में ड्रोन के माध्यम से हुई छापामारी में 455 लीटर चुलाई शराब और 19110 किलोग्राम जावा महुआ (गुड़ का घोल) को बरामद कर घटनास्थल पर विनष्ट किया गया।
बताया गया कि कुल जब्त और विनष्ट शराब का अनुमानित मूल्य करीब 1.33 लाख रूपये हैं।
शराब के परिवहन/बिक्री के आरोप में गिरफ्तार अभियुक्त कि विवरणी इस प्रकार हैं :-विक्रम कुमार, पिता-गुरन्देव यादव, सा०-मनटोला मनकौली, थाना-सिंगवाडा, जिला-दरभंगा,प्रदीप साह, पिता-स्व० लक्ष्मी साह, सा०-जाले, वार्ड नंबर-09, थाना-जाले, जिला-दरभंगा,रवि सहनी, पिता-प्रेम सहनी, धमाध, वार्ड नंबर-08, थाना-जाले, जिला-दरभंगा,ऋषि कुमार, पिता-श्री फूलो पासवान, सा०-कटवासा, वार्ड-15, थाना-बहेड़ा, जिला-दरभगा,रामराजी चौपाल, पिता-स्व० जगेशर चौपाल, सा०-फारदाहा विश्वनाथपुर, वार्ड नंबर-14, थाना-बहेड़ा, जिला-दरभंगा,प्रकाश मुखिया, पिता-महेंद्र मुखिया, सा०-मिसी, वार्ड-13, थाना-कुशेश्वरस्थान, जिला-दरभगा,गणेश कुमार मुखिया, पिता-श्री दिनेश मुखिया, सा०-मिसी, वार्ड-13, थाना-कुशेश्वरस्थान, जिला- दरभगा,रंजीत कुमार उर्फ़ सोनू कुमार, पिता-सिकंदर महतो उर्फ़ शशिकांत महतो, सा०-मोहल्ला भगवन दास, लालबाग, वार्ड नंबर-20, थाना-नगर, जिला-दरभंगा है।
सहायक आयुक्त मद्यनिषेध, दरभंगा ने कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है एवं शराब का क्रय-विक्रय, परिवहन एवं भंडारण करना बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
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