• अवैध शराब के परिवहन,भंडारण एवं सेवन की रोक के लिए लगातार सघन/छापामारी
दरभंगा सहायक आयुक्त मद्य निषेध, दरभंगा प्रदीप कुमार द्वारा बताया गयाकी आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 एवं पर्व त्यौहार को देखते हुए विभागीय आदेश एवं जिला पदाधिकारी, दरभंगा कौशल कुमार के निर्देश के आलोक में मद्यनिषेध विभाग, दरभंगा द्वारा जिले में विभिन्न स्थानों पर अवैध शराब के परिवहन,भंडारण एवं सेवन की रोकथाम के लिए लगातार सघन/छापामारी/गश्ती/वाहन जाँच की जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि गुप्त सुचना/गश्ती के दौरान 10 अक्टूबर 2025 को 63 जगहों पर छापामारी कर 07 अभियोग दर्ज किया गया हैं जिसमें 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिसमें 13 को शराब के सेवन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया एवं 03 अभियुक्त को शराब के परिवहन एवं बिक्री के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया हैं। साथ ही जिसके पास से कुल-106.500 नेपाली, देशी शराब, 4.400 लीटर चुलाई शराब जप्त किया गया हैं।
ड्रोन के माध्यम से हुई छापामारी में 245 लीटर चुलाई शराब और 10135 किलोग्राम जावा महुआ (गुड़ का घोल) को बरामद कर घटनास्थल पर विनष्ट किया गया।
उन्होंने बताया कि कुल जब्त और विनष्ट शराब का अनुमानित मूल्य करीब 1,06,580 रूपये हैं ।
शराब के परिवहन/बिक्री के आरोप में गिरफ्तार अभियुक्त कि विवरणी इस प्रकार हैं जिनमें राजेश महतो, पिता-शिवजी महतो, सा०-बहेड़ा, वार्ड नंबर-04, थाना-बहेड़ा, जिला-दरभंगा ,विजय मुखिया, पिता-जगदीश मुखिया, सा०-रामपुर पतोर, वार्ड नंबर-02, थाना-पतोर, जिला-दरभंगा शामिल है।
सहायक आयुक्त मद्यनिषेध, दरभंगा ने कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है एवं शराब का क्रय-विक्रय, परिवहन एवं भंडारण करना बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
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