बिरौल प्रखंड अंतर्गत पटनिया पंचायत भवन में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा अजय कुमार शर्मा के निर्देश पर बिरौल प्रखंड अंतर्गत पटनिया पंचायत भवन में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पैनल अधिवक्ता बैजू साहू ने लोगों को बच्चों के गोद लेने की प्रक्रिया,बाल विवाह, मजदूरी से संबंधित नियम कानून, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण योजनाओं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम आदि की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि निःसंतान दंपति अनाथ बच्चों को गोद लेकर उन्हें माता-पिता की खुशियां दे सकते हैं। बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को समाज के लिए कलंक बताते हुए उसे समाप्त करने का आह्वान किया।
समाज में शांति और भाईचारे के लिए छोटे छोटे विवादों को लोक अदालत एवं मध्यस्थता के जरिए निपटाने की सलाह दी।
गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को निःशुल्क विधिक सेवा का लाभ उठाने की बात कही। पारा विधिक स्वयंसेवक इम्तियाज अहमद खान ने 12 सितंबर को बिरौल न्यायालय परिसर में होने वाले वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी।
मौके पर पंचायत के मुखिया रीता देवी, सरपंच मेराज अहमद, पंचायत समिति प्रतिनिधि मोहम्मद इजहार आलम, स्वच्छता पर्यवेक्षक मनमोहन कुमार, राजीव रंजन रमण, बेचन सदा, आलोक कुमार, किरण देवी, ममता देवी, चन्द्रा देवी, गीता देवी, विमल देवी, आरती देवी, विरेंद्र मुखिया, किशोर प्रसाद साह, अशोक पोद्दार, चंद्रमोहन कुमर, केशव कुमार चौधरी, रंजीत साहू आदि मौजूद थे।
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