समाहरणालय, दरभंगा
(जिला सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय)
अगले 03 दिनों में भारी वर्षा की संभावन
जिलाधिकारी ने लोगों को सर्तक रहने को कहा
दरभंगा,
, समाहरणालय परिसर अवस्थित अम्बेडकर भवन सभागार में आयोजित प्रेस सम्मेलन में जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि विभिन्न श्रोतों से तथा आपदा प्रबंधन विभाग से जानकारी प्राप्त हुई है कि दरभंगा जिले में 09 जुलाई की रात से 12 जुलाई तक भारी वर्षा होने की संभावना है। नेपाल से दरभंगा आने वाली जल धारा के रिभर वेसिन में भी पानी का जबरदस्त जमाव हो रहा है। कमला नदी में आने वाली जल धारा की वेसिन सिंधुली और सिधुली तथा बागमती नदी का रिवर वेंसिन पधवाड़ा में जल-जमाव हो रहा है। अगले 03 दिनों में प्रतिदिन 140 मिलीमीटर की दर से 400 से 500 मि.मी. वर्षा होने की संभावना है। कोशी एवं कमला नदी के तटबंध के पेट में अवस्थित 29 गाँवों/टोलों तथा बाँध के सटे गांव के लोग सर्तक रहें। इस बार का एलर्ट बहुत ही गंभीर है। पिछले वर्ष 12 जुलाई को ही भारी बारिश हुई थी तथा 14 जुलाई को बाँध टूटने की घटना घटित हुई थी। इस वर्ष बारिश के साथ वज्रपात (ठनका) की भी संभावना है।
उन्होंने कहा कि ऑनलाईन समीक्षा बैठक में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता को इसके लिए सभी मुकम्मल व्यवस्था करने के निदेश दिए गए हैं। सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को ऊँचे स्थल चिन्ह्ति कर लेने, नाव, सामुदायिक रसोई एवं अन्य व्यवस्था कर लेने का निदेश दिया गया है।
कोविड-19 से सुरक्षा एवं बचाव के लिए फिर से लॉकडाउन करने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ग्रामीण इलाकों में संक्रमण की दर 01 प्रतिशत् है जबकि शहरों में संक्रमण की दर अधिक है। इसलिए शहरी क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा हैं।
उन्होंने कहा कि 02 दिन पहले ग्रामीण क्षेत्र के 01 इलाके से 150 लोगों की कोरोना जाँच कराई गई थी, लेकिन 01 भी पॉजिटिव केस नहीं मिला। इसके अलावे दरभंगा में कोरोना जांच की दर सबसे ज्यादा है तथा जांच और प्राप्त पॉजिटिव मामले का प्रतिशत् भी राज्य के प्रतिशत् से कम है। राज्य का प्रतिशत 4.4 है जबकि दरभंगा जिला का प्रतिशत् 3.96 है। उन्होंने कहा कि दरभंगा में कोविड-19 के पॉजिटिव मामले का रिकवरी रेट अच्छा है। अब मात्र 63 या 64 लोग ही सक्रिय पॉजिटिव हैं।
उन्होंने कहा कि यहाँ तीन क्षेत्रों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जहाँ- जहाँ तेजी से संक्रमण फैल रहा है, वहाँ- वहाँ बंद रखा जाएगा। लोगों को भी आगे बढ़कर इसमें अपना योगदान देना होगा। वाहनों की चेकिंग के दौरान बिना फेस मास्क के पाए जाने पर एम.भी. एक्ट में 01 लाख रूपये से अधिक जुर्माना किया गया है। एम.भी. एक्ट में यह प्रावधान है कि यदि सरकार द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन कर वाहन का परिचालन किया जाता है, तो उस वाहन पर 2000 रूपये फाइन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मास्क और सामाजिक दुरी ही इस संक्रमण से हमें निजात दिला सकती है, साथ ही कंटेनमेंट जोन के प्रतिबंध का भी लोगों को पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें अपेक्षा है कि इस कार्य में सामाजिक कार्यकर्त्ता व स्थानीय जनप्रतिनिधि इसमें सहयोग करें एवं इसे सुनिश्चित कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
उन्होंने कहा कि शादी-विवाह समारोह के आयोजक को अपने थाना में शपथ पत्र देना होगा कि वे कोविड-19 से सुरक्षा व बचाव के लिए जारी आदेश का अनुपालन करेंगे। 50 से अधिक लोग समारोह में भाग नहीं लेंगे। सभी लोग फेस मास्क का प्रयोग करेंगे तथा कार्यक्रम में सामाजिक दुरी का शत्-प्रतिशत् अनुपालन किया जाएगा। यदि समारोह में इसका उल्लंघन पाया जाएगा तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के संक्रमण से सभी को संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। इसलिए इन नियमों का सभी लोग पालन करें। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिसद द्वारा भी कोविड 19 महामारी को देखते हुए इस वर्ष सावन में जलाभिषेक एवं कांवर यात्रा पर रोक लगाई गई हैं। इसलिए मंदिरों में इसका अनुपालन किया जाए।
उन्होंने लोगों से अपील की कि इस विकट परिस्थिति से निजात पाने के लिए व्यवहार परिवर्तन अनिवार्य है। इसलिए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं, सार्वजनिक स्थल पर फेस मास्क लगाकर ही निकलें, सामाजिक दूरी का शत-प्रतिशत पालन करें, बिना कार्य के अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, किसी भी समारोह में सामाजिक दूरी का ख्याल रखें और निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्ति एकत्रित ना हों।
उप निदेशक, जन सम्पर्क,
दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा।