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 दरभंगा डीएम ने मतगणना हेतु किया निषेधाज्ञा जारी ब्यूरो चीफ अजित कुमार सिंह

दरभंगा
डीएम ने मतगणना हेतु किया निषेधाज्ञा जारी

दरभंगा, 09 नवंबर 2020 :- जिला दंडाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एस एम ने मतगणना तिथि को निषेधाज्ञा जारी करते हुए कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा  बिहार विधानसभा आम चुनाव, 2020 के अवसर पर दिनांक 10 नवंबर 2020 को *मतगणना* तिथि निर्धारित की गई है।
दरभंगा जिले के 10 विधान सभा निर्वाचन हेतु दो मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। जिसमें 80-बेनीपुर, 81-अलीनगर, 82-दरभंगा ग्रामीण, 83-दरभंगा, 86-केवटी एवं 87-जाले विधान सभा क्षेत्र के मतगणना का कार्य *बाजार समिति, शिवधारा, दरभंगा* स्थित मतगणना स्थल/वज्रगृह में होगा।
वहीं 78- कुशेश्वरस्थान(अ.जा.), 79-गौड़ाबौराम, 84-हायाघाट एवं 85-बहादुरपुर विधान सभा क्षेत्र का मतगणना का कार्य *महिला आई.टी.आई, रामनगर, लहेरियासराय* स्थित मतगणना स्थल/वज्रगृह में पूर्वाह्न 8:00 बजे से प्रारंभ होकर अपराह्न तक संपन्न होगा।
पूर्व में ऐसा देखा जाता है कि मतगणना के दिन आम लोग नाजायज मजमा बनाकर मतगणना स्थल एवं इर्द-गिर्द जमा हो जाते हैं, जिससे लोक शांति भंग होने की संभावना रहती हैं।
स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मतगणना संपन्न कराने तथा लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु यह आवश्यक है कि मतगणना तिथि को आम लोगों/राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों के समर्थकों को मतगणना स्थल के आस-पास एकत्रित होने, नाजायज मजमा बनाने, असामाजिक तत्वों एवं अपराधियों की गतिविधियों पर पूर्णतया रोक लगाई जाय।
उक्त के आलोक में डॉ. त्यागराजन एस.एम., जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा द्वारा  दं0प्र0सं0 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतगणना स्थल बाजार समिति, शिवधारा, दरभंगा तथा महिला आई.टी.आई, रामनगर, लहेरियासराय एवं उसके आस-पास के क्षेत्र में निम्नांकित निषेधाज्ञा जारी किया गया है :-

01. मतगणना के दिन *(10 नवंबर 2020 को 6:00 बजे प्रातः से मतगणना कार्य समाप्ति होने तक)* बाजार समिति, शिवधारा, दरभंगा एवं महिला आई.टी.आई, रामनगर लहेरियासराय स्थित मतगणना स्थल/वज्रगृह के इर्द-गिर्द 200 गज की परिधि में अनावश्यक भीड़ या मजमा नहीं लगाएंगे।

02. किसी भी तरह के अस्त्र-शस्त्र, हथियार, लाठी, भाला, गड़ासा, चाकू, छुरा, कुल्हारी, बरछी, तीर धनुष, विस्फोटक पदार्थ/आग्नेयास्त्र को रखना या लेकर जुलूस, धरना, प्रदर्शन करने एवं इसका प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है।

03. कोई भी व्यक्ति (प्राधिकृत व्यक्ति को छोड़कर) मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल/कॉर्डलेश/वायरलेश/ कैमरा/अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री लेकर प्रदेश नहीं करेंगे।

04. मतगणना केंद्र के आसपास किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का बजाना वर्जित रहेगा।

05. सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति मतगणना अभिकर्ता नहीं हो सकते हैं।

06. मतगणना परिणाम घोषणा के पश्चात विजय जुलूस को प्रतिबंधित किया जाता हैं।

07. प्राधिकृत वाहन को छोड़कर कोई भी वाहन मतगणना केंद्र परिसर तक प्रवेश नहीं करेगा।

08. निर्वाचन/मतगणना से संबंधित कोई भी कागजात का प्रदर्शन नहीं करेगा, जिससे मतगणना की गोपनीयता भंग होता हो।

09. निर्वाची पदाधिकारी मतगणना/वज्रगृह स्थल पर कोविड-19 से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश का अनुपालन कराते हुए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

*●अपवाद*

01. शासकीय कार्य में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी द्वारा धारित आग्नेयास्त्र इत्यादि के उपयोग उपयुक्त निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर होगा।

02. सिख धर्मावलंबियों के लिए कृपाण इत्यादि धारण करने, धार्मिक व्यक्तियों द्वारा परंपरानुसार धारित किए जाने वाले शास्त्र निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर होगा।

*उक्त निषेधाज्ञा निम्नांकित श्रेणी में आने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी वाहनों के मामलों में अपवादस्वरुप शिथिल रहेगा :-*

01. शासकीय कार्य में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी/ मतगणना कर्तव्य पर लगे पदाधिकारी/कर्मचारी।

02. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों *(जो वर्त्तमान में सांसद, विधायक, विधान पार्षद हैं)* जिन्हें स्वयं मतगणना कक्ष में रहना आवश्यक है, उन्हें मतगणना कक्ष में रहने की अनुमति होगी, लेकिन सुरक्षा गार्ड (शस्त्र सहित) को मतगणना कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

03. आपात सेवाओं में लगे वाहन।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम द्वारा थानाध्यक्ष, सदर/बहादुरपुर एवं गश्ती दल के दंडाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, दरभंगा/नगर पुलिस अधीक्षक/वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु कहा गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भा0दं0वि0 की धारा 188 एवं दं0प्र0सं0 की धारा-195 के तहत कार्रवाई की जायेगी।

उप निदेशक, जन सम्पर्क,
दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा।

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