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कोरोना के मद्देनजर कन्टेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 31 दिसम्बर तक बढ़ाई गई।

कोरोना के मद्देनजर कन्टेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 31 दिसम्बर तक बढ़ाई गयी
कोरोना

एडिटर अजित कुमार सिंह DN 24 LIVE

संक्रमण रोकने को लेकर सामूहिक प्रयास ज़रूरी- डीएम
समारोह स्थल की लगातार सैनिटाइजेशन आवश्यक

दरभंगा, 30 नवम्बर। कोविड-19 का प्रसार रोकने को लेकर कन्टेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 31 दिसम्बर तक विस्तारित किया गया है। साथ हीं अन्य निदेश भी दिये गये हैं। इसको लेकर अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता ने जिले के सभी विवाह भवन, बड़े होटल एवं वैन्केट हॉल के प्रबंधकों व मालिकों के साथ लहेरियासराय थाना में बैठक की एवं सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त गृह मंत्रालय का उपरोक्त आदेश निम्नलिखित शर्तों एवं निदेशों के साथ सम्पूर्ण बिहार राज्य में 31 दिसम्बर 2020 तक लागू रहेगा। जारी आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर 26 नवम्बर से 3 दिसम्बर तक वैवाहिक कार्यक्रम एवं श्राद्ध क्रियाकर्म को विनियमित करने हेतु निम्न मानक संचालन प्रक्रिया जारी करने का निर्णय लिया गया। जो निम्नलिखित है।

वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य
वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन में अधिकतम 150 व्यक्तियों (स्टाफ सहित) की उपस्थिति की अनुमति रहेगी।
वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल सभी व्यक्ति अनिवार्यतः फेस कवर/ मास्क का उपयोग करेंगे।
प्रवेश के समय हाथ सैनिटाइजर से सैनिटाइ करने अथवा धोने तथा थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
वैवाहिक कार्यक्रम स्थल के रूप में प्रयुक्त परिसर/ मैदान में अक्सर स्पर्श की जाने वाली सतहों, यथा- दरवाजे का हैंडल, माईक, कुर्सी, टेबल, नल, रेलिंग, बैरीकेडिंग आदि को समय-समय पर साफ एवं प्रभावी किटाणुनाशक से विसंक्रमित किया जाए।
वैवाहिक कार्यक्रम में कोविड-19 बीमारी के लक्षणों से रहित (असंक्रमित) व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाए।
वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजक, होटल एवं विवाह भवन प्रबंधक आगंतुकों द्वारा छोड़े गये मास्क/ फेस कवर/ दस्ताने के समुचित निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजक, होटल एवं विवाह भवन प्रबंधक इत्यादि से समन्वय स्थापित कर इस दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
श्राद्ध कार्यक्रम में सामाजिक दूरी का हो अनुपालन
श्राद्ध कर्म हेतु लोगों के भाग लेने के अधिकतम सीमा 25 होगी। दो गज की सामाजिक दूरी, मास्क तथा कोविड -19 सम्बन्धी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। संक्रमण को देखते हुए डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने सरकार की ओर से दिए गए गाइडलाइन के अनुपालन को लेकर संबंधित अधिकारियों को ठोस पहल करने को लेकर निर्देश दिया है। ताकि संक्रमण के फैलाव को कम किया जा सके, कहा कि इसे लेकर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें रोजाना संचालित किए गए कार्यवाही की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा डीएम ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने की बात कही है। साथ में इसे लेकर आमजन को जागरूक करने पर बल दिया है।

कोरोना काल में इन उचित व्यवहारों का करें पालन,-
– एल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें।
– सार्वजनिक जगहों पर हमेशा फेस कवर या मास्क पहनें।
– अपने हाथ को साबुन व पानी से लगातार धोएं।
– आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें।
– छींकते या खांसते वक्त मुंह को रूमाल से ढकें।

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