नोबेल कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का निजी चिकित्सा संस्थानों में ईलाज हेतु जिलावार वर्गीकरण एवं श्रेणीवार दर का निर्धारण किया गया है।

 

स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमित मरीजों का निजी अस्पतालों में ईलाज को ले शहरों व जिला का किया वर्गीकरण

श्रेणीवार दर का भी किया गया निर्धारण

पटना को श्रेणी- ए एवं दरभंगा को श्रेणी-बी में रखा गया

दरभंगा, – स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में नोबेल कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का निजी चिकित्सा संस्थानों में ईलाज हेतु जिलावार वर्गीकरण एवं श्रेणीवार दर का निर्धारण किया गया है।
स्वास्थ विभाग द्वारा शहरों एवं जिला को तीन श्रेणी में बाँटा गया है। इसमें श्रेणी-ए में पटना, श्रेणी- बी में भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया एवं पूर्णिया तथा श्रेणी- सी में शेष अन्य जिले को रखा गया है। इसके साथ ही सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमित मरीजों का ईलाज कर रहे विभिन्न अधिकृत निजी चिकित्सालयों हेतु दर का निर्धारण किया गया है।
स्वास्थ विभाग द्वारा जिलों के निजी अस्पतालों में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के चिकित्सा हेतु 03 भागों में अस्पतालों का वर्गीकरण करते हुए निम्नवत् शुल्क निर्धारित की गई है।
01. श्रेणी-ए के एन.ए.बी.एच मान्यता प्राप्त अस्पताल में सामान्य रूप से बीमार (आइसोलेशन बेड ऑक्सीजन के साथ सपोर्टिव केयर) 10 हजार रुपये, गंभीर रूप से बीमार (वेंटिलेटर के बगैर आई.सी.यू में देखभाल) हेतु 15 हजार एवं अति गंभीर रूप से बीमार (वेंटिलेटर के साथ आई.सी.यू में देखभाल) हेतु 18 हजार रुपये निर्धारित की गई है। वहीं श्रेणी-ए के अस्पताल जो एन.ए.बी.एच मान्यता प्राप्त नहीं है, को सामान्य रूप से बीमार (आइसोलेशन बेड ऑक्सीजन के साथ सपोर्टिव केयर) 08 हजार रुपये, गंभीर रूप से बीमार (वेंटिलेटर के बगैर आई.सी.यू में देखभाल) हेतु 13 हजार एवं अति गंभीर रूप से बीमार (वेंटिलेटर के साथ आई.सी.यू में देखभाल) हेतु 15 हजार रुपये निर्धारित की गई है।

02. श्रेणी-बी के जिले में स्थित श्रेणी- ए के निजी अस्पतालों के दरों का क्रमशः 80% अधिकतम शुल्क निर्धारित किया गया है। जिसमें एन.ए.बी.एच मान्यता प्राप्त अस्पताल में सामान्य रूप से बीमार (आइसोलेशन बेड ऑक्सीजन के साथ सपोर्टिव केयर) 08 हजार रुपये, गंभीर रूप से बीमार (वेंटिलेटर के बगैर आई.सी.यू में देखभाल) हेतु 12 हजार एवं अति गंभीर रूप से बीमार (वेंटिलेटर के साथ आई.सी.यू में देखभाल) हेतु 14 हजार 400 रुपये निर्धारित की गई है। वहीं श्रेणी-बी के अस्पताल जो एन.ए.बी.एच मान्यता प्राप्त नहीं है, को सामान्य रूप से बीमार (आइसोलेशन बेड ऑक्सीजन के साथ सपोर्टिव केयर) 06 हजार 400 रुपये, गंभीर रूप से बीमार (वेंटिलेटर के बगैर आई.सी.यू में देखभाल) हेतु 10 हजार 400 एवं अति गंभीर रूप से बीमार (वेंटिलेटर के साथ आई.सी.यू में देखभाल) हेतु 12 हजार रुपये निर्धारित की गई है।

03. श्रेणी-सी के जिले में स्थित श्रेणी- ए के निजी अस्पतालों के दरों का क्रमशः 60% अधिकतम शुल्क निर्धारित किया गया है। जिसमें एन.ए.बी.एच मान्यता प्राप्त अस्पताल में सामान्य रूप से बीमार (आइसोलेशन बेड ऑक्सीजन के साथ सपोर्टिव केयर) 06 हजार रुपये, गंभीर रूप से बीमार (वेंटिलेटर के बगैर आई.सी.यू में देखभाल) हेतु 09 हजार एवं अति गंभीर रूप से बीमार (वेंटिलेटर के साथ आई.सी.यू में देखभाल) हेतु 10 हजार 800 रुपये निर्धारित की गई है। वहीं श्रेणी-सी के अस्पताल जो एन.ए.बी.एच मान्यता प्राप्त नहीं है, को सामान्य रूप से बीमार (आइसोलेशन बेड ऑक्सीजन के साथ सपोर्टिव केयर) 04 हजार 800 रुपये, गंभीर रूप से बीमार (वेंटिलेटर के बगैर आई.सी.यू में देखभाल) हेतु 07 हजार 800 एवं अति गंभीर रूप से बीमार (वेंटिलेटर के साथ आई.सी.यू में देखभाल) हेतु 09 हजार रुपये निर्धारित की गई है।

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