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बी.एड. संयुक्त प्रवेश परीक्षा (CET-B.Ed-2023) परीक्षा को लेकर जिले के सभी परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 गज की परिधि में सदर, एस.डी.ओ. ने लगाया निषेधाज्ञा

बी.एड. संयुक्त प्रवेश परीक्षा (CET-B.Ed-2023) परीक्षा को लेकर जिले के सभी परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 गज की परिधि में सदर, एस.डी.ओ. ने लगाया निषेधाज्ञा

दरभंगा  जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा के आदेशानुसार अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर स्पर्श गुप्ता द्वारा आदेश पत्रक निर्गत करते हुए कहा कि नोडल विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा आयोजित बी.एड संयुक्त प्रवेश परीक्षा (CET-B.Ed-2023) परीक्षा का आयोजन 08 अप्रैल 2023 (शनिवार) को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक नगर/शहरी क्षेत्र स्थिति निर्धारित 45 परीक्षा केन्द्रों यथा :- कुँवर सिंह कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा, उडवाइन मोडर्न स्कूल, गंगासागर, अल्लपट्टी, दरभंगा, जेसस एण्ड मेरी एकेडमी, रहमगंज, दरभंगा, एम.आर.एम. कॉलेज, दरभंगा, एम.एल.एस.एम. कॉलेज, दरभंगा, एम.एम.टी.एम. कॉलेज, डेनमी रोड, दरभंगा, रोज पब्लिक स्कूल, जी.एम. रोड, दरभंगा, मिल्लत कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा, डॉन बॉस्को स्कूल, बी.बी.पाकर, दरभंगा, इकरा एकेडमी, बी.बी.पाकर, दरभंगा, प्लस 2 एम.एल. एकेडमी, लहेरियासराय, दरभंगा, आर.एन.एम. राजकीय बालिका प्लस 2 विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा, रामाश्रय राय पब्लिक स्कूल, बलभद्रपुर, लहेरियासराय, दरभंगा, रोज पब्लिक स्कूल, जी.एन. गंज, लहेरियासराय, दरभंगा, पब्लिक स्कूल, वी.आई.पी. रोड, बेला गार्डेन, दरभंगा, प्लस 2 सुन्दरपुर उच्च विद्यालय, बेला, दरभंगा, प्लस 2 देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय, दरभंगा, प्लस 2 राज उच्च विद्यालय, दरभंगा, प्लस 2 एम.ए.आर.एम. विद्यालय, लालबाग, दरभंगा, डी.ए.भी. पब्लिक स्कूल, सारामोहनपुर दरभंगा, ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मीसागर, दरभंगा, सी.एम. साईंस कॉलेज, दरभंगा, सी.एम. कॉलेज, किलाघाट, दरभंगा, पब्लिक स्कूल, पानी टंकी के नजदीक लालबाग, दरभंगा, प्लस 2 मारवाड़ी उच्च विद्यालय, दरभंगा, नागेन्द्र झा महिला कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा, महारानी कल्याणी कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा, न्यू होराईजन पब्लिक स्कूल, अलफगंज, कादिराबाद, दरभंगा, महात्मा गाँधी कॉलेज, सुन्दरपुर, दरभंगा, प्लस 2 मुकुन्दी चौधरी उच्च विद्यालय, कादिराबाद, दरभंगा, मिथिला महिला महाविद्यालय, आजमनगर, दरभंगा, प्लस 2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा, प्लस 2 बी.के.डी. राजकीय उच्च विद्यालय (जिला स्कूल), दरभंगा, प्लस 2 सर्वोंदय उच्च विद्यालय, गंगासागर, दरभंगा, मारवाड़ी कॉलेज, दरभंगा, संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल, भी.आई.पी. रोड, अल्लपट्टी रोड, दरभंगा, कैप्टन इन्टरनेशनल स्कूल, रसुलपुर, अल्लपट्टी, दरभंगा, मास इन्टरनेशनल स्कूल, एकमी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा, प्लस 2 एम.के.पी. विद्यापति उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा, माउन्ट समर कॉन्भेन्ट स्कूल, के.एम. टैंक, पोलो मैदान रोड, लहेरियासराय, दरभंगा, संत टरेशा मेमोरियल कॉन्भेन्ट, लक्ष्मीपुर, लहेरियासराय, दरभंगा, महात्मा गाँधी शिक्षण संस्थान, बाजितपुर, बी.एम.पी. 13 के नजदीक, दरभंगा, प्लस 2 कर्पूरी ठाकुर राजकीय बालक उच्च विद्यालय, छिपलियाँ, दरभंगा, नोट्रेडम इन्टरनेशनल स्कूल, भैरोपट्टी, दरभंगा एवं मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर मिल्कीचक, बहादुरपुर, दरभंगा में आयोजित की गई है।
उन्होंने कहा कि जिला दण्डाधिकारी द्वारा परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण एवं सुचारुपूर्वक संचालन कराने हेतु परीक्षा तिथि को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।
उक्त के आलोक में सभी परीक्षा केन्द्रों पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सदर अनुमण्डल दण्डाधिकारी, दरभंगा द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973(2) की धारा -144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 गज की परिधि में 08 अप्रैल 2023 (शनिवार)  को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।
इस आदेश के तहत संबंधित सभी परीक्षा केन्द्रों के 200 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
वहीं 07ः00 बजे पूर्वाह्न से 05ः00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है।
परीक्षा केन्द्रों के अन्दर मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट,  इलेक्ट्रोनिक पेन, पेजर, व्हाइटनर, इरेज़र, ब्लेड, सेल्युलर फोन एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारियों जो परीक्षा संचालन कार्य में नियुक्त हैं, सरकारी अथवा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारी, शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन कार्य में लगे कर्मियों पर, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।

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