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• 22 जुलाई को बिहार पुलिस रेडियो (वितंतु) में सहायक अवर निरीक्षक प्रचालक पद की प्रारंभिक परीक्षा होगी आयोजित 

• 22 जुलाई को बिहार पुलिस रेडियो (वितंतु) में सहायक अवर निरीक्षक प्रचालक पद की प्रारंभिक परीक्षा होगी आयोजित

 

• 18 परीक्षा केंद्रों पर एकल पाली में होगी परीक्षा,केंद्रों के आसपास धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू

 

 

 

जिलाधिकारी, दरभंगा  कौशल कुमार के संयुक्त आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, दरभंगा  सोनल कुमार ने बताया कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित बिहार पुलिस रेडियो (वितंतु) में सहायक अवर निरीक्षक प्रचालक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रारंभिक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 22 जुलाई 2026 (बुधवार) को जिले के 18 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा एकल पाली में पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक आयोजित होगी।

 

दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थित यथा-बी०के०डी० राजकीय बालक उच्च विद्यालय (जिला स्कूल), दरभंगा,

+2 एम०एल० एकेडमी, ब्लॉक बी भीआईपी रोड लहेरियासराय, दरभंगा, एमएलएसएम कॉलेज हराही पोखर के उत्तर दरभंगा, सीएम कॉलेज किलाघाट दरभंगा, +2 एम०एल० एकेडमी, ब्लॉक ए भीआईपी रोड लहेरियासराय, दरभंगा,महारानी कल्याणी कॉलेज लहेरियासराय दरभंगा, के एस कॉलेज लहेरियासराय दरभंगा, प्लस टू सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय भीआईपी रोड लहेरियासराय दरभंगा, राज उच्च विद्यालय हसन चौक दरभंगा,प्लस टू देश रत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय लालबाग दरभंगा, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय कबीर चक्र दरभंगा, प्लस टू एम ए आर महिला विद्यालय लालबाग दरभंगा, मध्य विद्यालय बीरा छठी पोखर सुंदरपुर दरभंगा, एचबी सोगरा हसन उर्दू मेमोरियल बालिका उच्च विद्यालय बीबी पाकर दरभंगा, प्लस टू सर्वोदय उच्च विद्यालय गंगासागर दरभंगा, मुकुन्दी चौधरी उच्च विद्यालय कादीराबाद दरभंगा, मारवाड़ी उच्च विद्यालय सेनापथ लालबाग दरभंगा एवं एमआरएम कॉलेज लालबाग दरभंगा परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी।

 

अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, दरभंगा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में 22 जुलाई 2026 को प्रातः 7:00 बजे से परीक्षा की समस्त प्रक्रिया पूर्ण होने तक निषेधाज्ञा लागू की गई है।

इसका उद्देश्य परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराना है।

 

निषेधाज्ञा के दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ रहेंगी प्रतिबंधित

शांति भंग करने अथवा किसी अपराध के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना।

 

लाठी, भाला, गड़ासा, छुरा, अन्य घातक हथियार, अग्नेयास्त्र, विस्फोटक आदि लेकर चलना।

प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का प्रयोग।

निषिद्ध क्षेत्र में परीक्षार्थियों एवं परीक्षा कार्य से संबंधित व्यक्तियों द्वारा मोबाइल फोन, सेल्युलर फोन अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर प्रवेश करना।

 

यह आदेश निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा—परीक्षा संचालन कार्य में प्रतिनियुक्त सरकारी पदाधिकारी, पुलिस एवं सुरक्षा बल के कर्मी।

 

प्रशासन द्वारा निर्गत वैध पासधारी व्यक्ति।परीक्षा संचालन में प्रतिनियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी। शव यात्रा, धार्मिक जुलूस एवं पूर्व निर्धारित शादी-विवाह जैसे सामाजिक कार्यक्रम।

 

अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी अभ्यर्थियों से समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुँचने,आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करने तथा प्रतिबंधित सामग्री साथ नहीं लाने की अपील की है।

 

 

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