सब्जी, मांस एवं मछली की दुकानें सुबह 06:00 बजे से 11:00 बजे एवं शाम 04:00 बजे से 6:30 बजे तक ही खुलेंगे

दरभंगा, कोविड-19 के अंतर्गत अनलॉक – 3 की अवधि में राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 06 सितंबर 2020 तक लागू की गई शर्तें के अधीन सब्जी, मांस तथा मछली की दुकानों को खोलने के समय में गृह विभाग बिहार द्वारा संशोधित आदेश निर्गत किया गया।
दिनांक 24 अगस्त 2020 को मुख्य सचिव, बिहार श्री दीपक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित सी.एन.जी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार दिनांक 25 अगस्त 2020 से 06 सितंबर 2020 तक राज्य के सभी जिला/अनुमंडल/ प्रखंड मुख्यालयों में सब्जी, मांस तथा मछली की दुकानें प्रातः 6:00 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक एवं अपराह्न 4:00 बजे से संध्या 6:30 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क आदि की अनिवार्यता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही गली-मोहल्ले में ठेला के माध्यम से सब्जी की बिक्री दिन भर करना अनुमन्य होगा।
उप निदेशक, जन सम्पर्क
दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा।
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