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कोविड संक्रमण को ले गृह विभाग विशेष शाखा ने जारी किया संयुक्त आदेश.

 

सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी व निजी आयोजन पर अप्रैल के अंत तक रहेगी रोक.
– विवाह, श्राद्ध एवं अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों पर रहेगी छूट, विवाह में250 तो श्राद्ध में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की तय की गई अधिकतम सीमा.

कोविड संक्रमण को ले गृह विभाग विशेष शाखा ने जारी किया संयुक्त आदेश.

जिले में बनाए गए माइक्रो कंटेंटमेंट के लिए जिलाधिकारी ने जारी किया निर्देश

मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी को देखते हुए पुलिस महानिदेशक संजीव कुमार सिंघल व मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने संयुक्त पत्र जारी कर बिहार के सभी स्कूल, कॉलेज 11 अप्रैल तक बंद रखने का निर्देश दिया है। इसके अलावा शादी समारोह में 250 लोग और श्राद्धकर्म में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गयी है। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए मुख्य मव्त्री नीतीश कुमार ने आज हाईलेबल मीटिंग की जिसमे क्राइसिस मैनेजमेंट के अधिकारी, डीजीपी समेत स्वास्थ्य विभाग के कई बड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जारी पत्र में बताया गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% यात्री के साथ यात्रा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कोविड-19 रूप व्यवहार मास्क एवं शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन सुनिश्चित कराएंगे। वहीं जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए जिलाधिकारी अमित कुमार ने पत्र जारी कर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में मिनी कंटेंटमेव्ट जोन के लिए गाइडलाइन जारी किया है। जारी गाइडलाइन में बताया गया है कि मिनी कंटेंटमेंट जोन में किसी भी बाहरी व्यक्ति तथा कंटेंटमेंट जोन के अंदर के व्यक्ति को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसका उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही खाद्य सामग्रियों तथा आवश्यक चीजों की पहुंच प्रशासन के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

जिले में बनाए गए तीन माइक्रो कंटेनमेंट जोन:

बढ़ते कोरोनावायरस के मामलो को देखते हुए जिले के 3 प्रखंडों रहिका के डुमरी वार्ड नंबर 11, नीमा वार्ड नंबर 2, तिरहुत कॉलोनी वार्ड नंबर 21, बेनीपट्टी, राजनगर में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है । माइक्रो कंटेनमेंट जोन के अंदर जाने वाली सभी मार्गों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। इस क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति ना तो बाहर जाएंगे और ना ही बाहर से इस कंटेंटमेंट जोन में कोई आएंगे। अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने स्तर से उक्त माइक्रो कंटेंटमेंट जोन में स्वास्थ्य विभागीय प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद मधुबनी व संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि माइक्रो कंटेंटमेंट एरिया में आवागमन पूरी तरह से निषेध किए जाने हेतु स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से सभी मार्गों को बांस बल्ले से पूर्णता अवरुद्ध कर देंगे एवं उसके चारों तरफ घेराबंदी की पूर्णतया सुरक्षित रखेंगे। माइक्रो कंटेनमेंट के अंदर पूरे क्षेत्र में तथा उसके बाहर माइक्रो कंटेंटमेंट एरिया के अंदर एवं अंदर से बाहर जाकर आदेश का उल्लंघन करने वाले पर आईपीसी एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

किया जाएगा सैनिटाइजेशन:
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि माइक्रो कंटेनमेंट एरिया के पूरे क्षेत्र को सैनिटाइजेशन तथा संक्रमण मुक्त किए जाने की आवश्यकता है। सैनिटाइजेशन का कार्य संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अपने स्तर से कराएंगे । इस कार्य का अनुश्रवण अपर समाहर्ता मधुबनी के द्वारा किया जाएगा।

खाद्य सामग्रियों की होगी होम डिलीवरी:
जिलाधिकारी:
माइक्रो कंटेनमेंट एरिया के भीतर खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी कराया जाना आवश्यक है। ताकि लोगों को खाने पीने में कठिनाई न हो। होम डिलीवरी का कार्य संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी , प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी के सहयोग से किया जाएगा। इस कार्य के संचालन में जन वितरण प्रणाली विक्रेता को भी लगाया जाना है।

बफर जोन में सर्दी खांसी वाले लोगों को किया जाएगा चिह्नित

माइक्रो कंटेंटमेंट एरिया की परिधि से लगभग 200 मीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है। बफर जोन में पड़ने वाले सभी पंचायतों/वार्डों के सभी गांव में सर्दी खांसी बुखार आदि जैसे लक्षण वाले रोगियों का एक्टिंग सर्विलांस किया जाना है। उक्त कार्य जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ एसके विश्वकर्मा एवं स्वास्थ्य प्रबंधक के सहयोग से कराया जाएगा।

होगी नियमित जांच:

सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के जारी निर्देश का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। संक्रमित क्षेत्र में कांटेक्ट ट्रेसिंग को चिह्नित कर जांच कराना सुनिश्चित करेंगे । साथ ही माइक्रो कंटेंटमेंट एरिया के अंदर रहने वाले लोगों विशेषकर सीनियर सिटीजन को कोविड-19 टीका लगाने के लिए सिविल सर्जन आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

माइक्रो कंटेनमेंट जोन के लिए नोडल पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी:

कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य प्रकार की गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी ,अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर मधुबनी, बेनीपट्टी को माइक्रो कंटेंटमेंट जोन का नोडल पदाधिकारी एवं नोडल पुलिस अधिकारी के रूप में प्रयुक्त किया गया है।

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