दरभंगा कोरोना को लेकर दुकान एवं प्रतिष्ठान संबंधित निर्देश जारी रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू ।

विशेष सचिव ,गृह विभाग , विशेष शाखा बिहार के द्वारा कोविड-19 संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध। कराने के लिए अतिरिक्त प्रबंध कार्रवाई करने एवं बाजारों में भीड़ भाड़ पर नियंत्रण करने के लिए तथा आवश्यकतानुसार दुकानों को खोलने के लिए जिला प्रशासन को प्राधिकृत किया गया है। उक्त के आलोक में जिला अधिकारी डॉ त्यागराजन एस एम द्वारा आदेश निर्गत करते हुए। दरभंगा नगर निगम , बेनीपुर नगर परिषद , एवं प्रखंड मुख्यालयों में दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को निम्नलिखित श्रेणी वार खोलने की अनुमति दी गई है।
श्रेणी 1 के दुकान प्रतिष्ठान अपने निर्धारित दिन सोमवार , मंगलवार , बुधवार एवं बृहस्पतिवार को खोलेंगे जिनमें कपड़ा की दुकान तथा रेडीमेड वस्त्र की दुकान अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की दुकान जूता , चप्पल स्पोर्ट्स , बर्तन , सोना , चांदी ,ड्राई क्लीन एवं अन्य सभी दुकानें जो किसी श्रेणी में ना हो इलेक्ट्रॉनिक ,गुड्स ,पंखा, कूलर ,एयर कंडीशनर ,मोबाइल ,कंप्यूटर ,लैपटॉप यूपीएस एवं बैटरी विक्रय एवं मरम्मत ऑटोमोबाइल्स ,टायर एवं ट्यूब लुब्रिकेंट ,ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकान शामिल है।
श्रेणी 2 के दुकान प्रतिष्ठान अपने निर्धारित दिन सोमवार से रविवार खुलेंगे जिसमें किराना दुकान , मेडिकल दुकान , डेरी सभी अस्पताल निजी क्लिनिक होम डिलीवरी सेवा ई-कॉमर्स , अनाज मंडी , फल , सब्जी मंडी , मीट मछली की दुकानें पशु चारा मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप प्रदूषण जांच केंद्र निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा सीमेंट ,स्टील ,बालू ,स्टोन ,गिट्टी ,सीमेंट ब्लॉक इट, प्लास्टिक , पाइप , हार्डवेयर ,सेनेटरी फिटिंग , लोहा , पेंट सामग्री की दुकानें शामिल है सभी दुकान अपराहन 6:00 बजे तक ही खुले रहेंगे दुकान में अपराहन 6:00 बजे के बाद ग्राहकों को दुकान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दुकानदार एवं ग्राहकों को मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। दुकानदार कोविड-19 प्रोटोकोल के अनुसार ही ग्राहकों को दुकान में प्रवेश देना सुरक्षित करेंगे। यह आदेश जिला के नगर क्षेत्र सभी नगर परिषद प्रखंड मुख्यालय में लागू रहेगा। इसके साथ ही नगर आयुक्त दरभंगा नगर निगम सिविल सर्जन , जिला परिवहन पदाधिकारी , जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी अनुमंडल पदाधिकारी , अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी बेनीपुर सभी थानाध्यक्ष दरभंगा जिला को निम्नांकित आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से उपयोग सुनिश्चित किए जाने हेतु। भी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
1 , स्कूल कॉलेज एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान दिनांक 15 मई 2021तक बंद रहेंगे। इस अवधि में सरकारी विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएगी।बिहार लोक सेवा आयोग बिहार लोक सेवा कर्मचारी आयोग बिहार तकनीकी चयन आयोग केंद्र चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर प्रतिबंध लागू नहीं रहूंगा ऑनलाइन सर्चिंग कार्यक्रम पूर्ववत चलते रहेंगे।
2 , सभी सरकारी कार्यालय एवं निजी कार्यालय अपराहन 5:00 बजे बंद हो जाएंगे। आवश्यक आकस्मिक सेवाएं यथा पुलिस , फायर ब्रिगेड , स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन , दूरसंचार , डाक इत्यादि से संबंधित विभागों पर यह शर्त लागू नहीं होगी।
3 , रेस्टोरेंट ढाबा,भोजनालय में बैठकर खाना प्रतिबंधित रहेगा। होम डिलीवरी एवं टेक अवे सर्विस का संचालन रात्रि 9:00 बजे तक किया जाएगा।
4 , सभी सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल क्लब स्विमिंग पूल स्टेडियम जिम पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे।
5 , सभी धार्मिक स्थल दिनांक 15 मई 2021 तक बंद रहेंगे।
6 , रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा बस, हवाई , रेल यात्रियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा।
7 , सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। यह रोक दफन दाह संस्कार कार्यक्रम तथा विवाह एवं श्राद्ध कार्यक्रम पर लागू नहीं रहेगी दफन दाह संस्कार कार्यक्रम के लिए अधिकतम 25 तथा शादी एवं श्राद्ध कार्यक्रम के लिए अधिकतम 100 व्यक्ति की अधि सीमा रहेगी।
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