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बिहार लॉक डाउन की गाइडलाइंस जारी बिहार में 15 मई तक देखे इस खबर में क्या क्या चीज़ खुलेगी

 

बिहार लॉक डाउन की गाइडलाइंस जारी बिहार में 15 मई तक सारे ऑफिस बंद सड़क पर चलना प्रतिबंधित दुकानें भी बंद रहेगी जानिए किन्हें मिली है।छूट

बिहार में 15 मई तक लॉक डॉन को लेकर नीतीश कुमार के ऐलान के बाद राज्य सरकार ने आनन-फानन में लॉकडाउन की गाइडलाइंस जारी कर दी है अगले 15 मई तक बिहार के सारे सरकारी गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे दुकान ही नहीं खुलेगी और आम लोगों को रोड पर चलने की इजाजत नहीं होगी सरकार ने कुछ चीजों को छूट दी है लॉकडाउन को लेकर जारी सरकार की गाइडलाइंस में

1 , राज्य सरकार के सारे दफ्तर बंद रहेंगे जिला प्रशासन पुलिस जल आपूर्ति, बिजली, स्वास्थ्य , दूरसंचार डाक विभाग जैसी सेवाएं के दफ्तर को छूट मिलेगी

2 , अस्पताल जांच lab और दवा दुकानें खुली रहेगी सभी दुकानें और गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। बैंकिंग बीमा एटीएम औद्योगिक इकाई पेट्रोल पंप प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इससे छूट मिलेगी। किराना यानी खाने पीने के सामान की दुकान  फल और सब्जी की दुकानें मांस, मछली ,दूध और पीडीएस की दुकानें सुबह 7:00 बजे से लेकर 11:00 बजे तक खुलेगी। सड़कों पर सार्वजनिक स्थानों पर आना जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक काम से लोग घर से बाहर निकल सकते हैं लेकिन उसके लिए उन्हें वाजिब कारण का सबूत अपने पास रखना होगा। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा हवाई जहाज , रेल या बस से बाहर से बिहार में आने वालों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी रहेगा। लेकिन उनमें क्षमता के सिर्फ 50 फ़ीसदी यात्री बैठेंगे एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन आने जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी। लेकिन उनके पास टिकट होनी चाहिए आपातकालीन सेवा से जुड़े लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं होगा जिला प्रशासन जरूरी काम के लिए वाहनों को ईपास जारी करेगा। उन पर रोक नहीं होगी अंतर राज्य मार्ग से जा रहे निजी वाहनों पर रोक नहीं होगी सभी स्कूल , कॉलेज , कोचिंग और दूसरे शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे 15 मई तक बिहार में कोई परीक्षा नहीं होगी रेस्टोरेंट और खाने-पीने की दुकानें खुली रहेगी। लेकिन वहां बैठकर खाने की व्यवस्था नहीं होगी। सिर्फ होम डिलीवरी के लिए ही खाने-पीने की दुकान को खोला जा सकता है। सभी धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे सभी सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल क्लब जिम स्विमिंग पूल स्टेडियम पार्क पूरी तरह से बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थल पर किसी तरह का कोई आयोजन नहीं होगा शादी विवाह होगा। लेकिन इसमें कोई बैंड बाजा बारात नहीं होगा शादी विवाह के लिए 3 दिन पहले पुलिस को सूचना देकर अनुमति लेनी होगी। किसी भी शादी में सिर्फ 50 लोग शामिल हो पाएंगे। अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग शामिल हो पाएंगे। गरीब को राहत का ऐलान राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान

 

गरीब को सुविधा देने का भी ऐलान किया है उन्हें मई महीने का राशन का अनाज पीडीएस दुकानों से मुफ्त मिलेगी वहीं जिलों में सामुदायिक किचन चलाए जाएंगे जिसमें लोगों को मुक्त खाना दिया जाएगा राज्य सरकार ने गरीबों को ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के तहत काम देने का भी ऐलान किया है।

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