कोरोना काल मे सभी पात्र परिवारों को मिलेगा खाद्यान्न
ससमय लाभार्थियों को खाद्यान्न की करें आपूर्ति- डीएम

दरभंगा सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से वर्तमान में कोरोना महामारी के प्रकोप में काफी बढोत्तरी को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम(एन.एफ.एस.ए) के तहत सभी लाभुकों को खाद्यान्न की उपलब्धता ससमय उपलब्ध कराने को कहा गया है। उन्होंने कहा है कि सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को पी.डी.एस डाटाबेस में आधार संख्या प्रदर्शन न होने या नेटवर्क/संपर्कता या अन्य किसी तकनीकी कारणों से बायोमैट्रिक सत्यापन ना हो पाने की स्थिति में भी उन्हें खाद्यान्न से वंचित नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि एक और जहाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लाभुकों के लिए बॉयोमेट्रिक के माध्यम से ई पोस यंत्रों का सत्यापन का प्रावधान है, वहीं दूसरी और किसी कारणवश जैसे- वृद्धावस्था, कुष्ठ रोग, दिव्यांगता आदि की स्थिति में संबंधित पंचायती वार्ड के सरकारी/अर्द्ध सरकारी कर्मियों को नॉमिनी के रूप में प्राधिकृत करते हुए उनके माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था मौजूद है।
कोरोना के मद्देनजर अन्न की होगी आपूर्ति
वर्तमान में अभी ऐसे कई पात्र परिवार होंगे जिन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के साथ आच्छादित किया जा सकता है। कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए वैसे सभी पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित करने के लिए विशेष अभियान चलाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित करते हुए ठोस पहल करने को कहा गया है, ताकि हर पात्र परिवार/व्यक्ति को ससमय खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके।उक्त के आलोक में जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. द्वारा दरभंगा के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कोरोना महामारी को देखते हुए सभी लाभुकों/पात्र लाभुकों को ससमय खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पर होगी निगरानी*
सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई स्थिति एवं वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए जनता के हित में बाजार में आवश्यक वस्तुओं की निगरानी एवं उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने को कहा गया है।
कहा गया है कि इस संबंध में बिहार एसेंशियल आर्टिकल 1977 का प्रावधान निर्गत है। इस आदेश के अनुसूची-1 में वर्णित वस्तुओं का कारोबार करने वाले व्यापारियों द्वारा मूल्य एवं भंडारण का प्रदर्शन किया जाना है।
उल्लेखनीय है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा- 7 अंतर्गत प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई करने का भी प्रावधान है।
मूल्य बढ़ोतरी के विरुद्ध दोषियों पर होगी कार्रवाई
उक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉ. त्यागराजन एस.एम. द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नगर आपूर्ति पदाधिकारी, शहरी क्षेत्र, प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि सभी आवश्यक वस्तुओं का दैनिक बाजार भाव का अनुश्रवण करते हुए मूल्य वृद्धि के विरुद्ध दोषियों पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा- 3 अंतर्गत किसी आवश्यक वस्तु का भंडारण सीमा की आवश्यकता हो, तो इसका प्रस्ताव तैयार कर अविलंब भेजना सुनिश्चित करेंगे, ताकि विभाग को जिला स्तर से अविलंब प्रस्ताव भेजा जा सके।
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