Breaking News

                                                 दरभंगा 2 जून से लॉक डाउन के लिए जारी दिशा-निर्देश को लेकर डी.एम. व एसएसपी ने की बैठक 

2 जून से लॉक डाउन के लिए जारी दिशा-निर्देश को लेकर डी.एम. व एसएसपी ने की बैठक

सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर (alternate day) को प्रातः 6:00 से 2:00 अपराह्न तक ही खुलेंगी
आदेश का सख्ती से अनुपालन करवाने का दिया निर्देश

आदेश का उल्लंघन करने वाले पर होगी कार्रवाई

दरभंगा news24live अजित कुमार सिंह

दरभंगा, 01 जून 2021 :- 2 जून से 8 जून तक किए गए विस्तारित लॉकडाउन के लिए सरकार द्वारा जारी आदेश का अनुपालन कराने को लेकर जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम वरीय पुलिस अधीक्षक श्री बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी थाना अध्यक्ष के साथ बैठक की गयी।
बैठक में गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार पटना द्वारा जारी आदेश के आलोक में दरभंगा जिला के लिए जारी आदेश को बिंदुवार पढ़कर पदाधिकारियों को बताया गया।
गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार पटना द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से देश के अनेक राज्यों सहित बिहार के सभी जिलों में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि पाए जाने पर राज्य सरकार द्वारा कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से दिनांक 05 मई 2021 से दिनांक 01 जून 2021 तक लॉक डाउन लगाए गए।
जिला दंडाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, दरभंगा डॉ. त्यागराजन एस.एम. द्वारा गृह विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के आलोक में कोरोना की संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु व्यक्तियों/वाहनों के आवागमन, दुकानों या प्रतिष्ठानों तथा सामाजिक एवं अन्य कार्यक्रमों/समागम के संबंध में आदेश जारी किया गया है।
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत  प्रतिबंधों को दिनांक 02 जून 2021 से 08 जून 2021 तक निम्नवत लागू किया गया है:-
01. सभी सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ 4:00 अपराह्न तक खुलेंगे। गैर- सरकारी कार्यालय अभी बंद रहेंगे।
अपवाद:- आवश्यक सेवाओं यथा- जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति इत्यादि।

02. जिला अंतर्गत सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर (alternate days) प्रथम श्रेणी की दुकान 02 जून (बुधवार), 04 जून (शुक्रवार) 07 जून (सोमवार) एवं द्वितीय श्रेणी की दुकान
03 जून (गुरुवार),  05 जून (शनिवार), 08 जून (मंगलवार) को प्रातः 6:00 से 2:00 अपराह्न तक ही खुल सकेंगे।
अपवाद:-  बैंकिंग, बीमा एवं ए.टी.एम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय गतिविधियाँ।
(A) औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान।
(B)  सभी प्रकार के निर्माण कार्य
(C)  ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां एवं कुरियर सेवाएं।
(D)  कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट सेवाएं ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवा से संबंधित गतिविधियां, पैट्रोल पंप एलपीजी पैट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला पर फल-सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री।
खाद, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी मांस मछली दूध, पी.डी.एस की दुकान प्रतिदिन  प्रातः 6:00 से 2:00 अपराह्न तक  खुलेंगे।
जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में फल-सब्जी की दुकान एक जगह पर ना रहे और भीड़ ना हो।
दुकानों या प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों या प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा सैनिटाइजर  की व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। उपयुक्त निर्देशों का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित) उनके निर्माण एवं वितरण ईकाइयाँ, सरकारी एवं निजी दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे।
जिलाधिकारी द्वारा लॉकडाउन की अवधि में सभी प्रकार के वाहनों अपवादों को छोड़कर) का परिचालन बंद रहने का निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग व अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
रेस्टोरेंट्स एवं खाने की दुकानों का संचालन एवं होम डिलीवरी तथा take away के लिए प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक अनुमान्य होगा।
इसके साथ ही सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे, सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह प्रतिबंधित होंगे।
उन्होंने कहा कि सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल क्लब ,स्विमिंग पूल, स्टेडियम जिम, पार्क व उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे।
विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे  किंतु इनमें डी.जे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी।  विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 03 दिन पूर्व देनी होगी।
अंतिम संस्कार या श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्ति की अधिसीमा रहेगी।
उपरोक्त निर्देशों के अलावा जिलाधिकारी द्वारा जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियो,अंचलाधिकारियो एवं अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।
इसके साथ ही उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दंड विधान की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में बताया गया कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर रविवार को शेष सभी दुकानें बंद रहेंगी तथा दवा की दुकानों को छोड़कर अपराहन 2:00 बजे के बाद कोई भी दुकान नहीं खुलेगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि श्राद्ध एवं वैवाहिक कार्यक्रम की निगरानी आवश्यक है। उन्होंने सभी थानाध्यक्ष एवं सभी पदाधिकारियों को कल अपराह्न 2:00 बजे से सभी दुकानों को बंद कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि अनेक लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यत्र तत्र वाहनों की भीड़ लग रही है
। लोगों में लॉकडाउन का भय समाप्त हो गया है।
वरीय पुलिस अधीक्षक श्री बाबूराम ने सभी थानाध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि नए आदेश में सरकार द्वारा दुकानों के खुलने के समय को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। अब यह सुबह 6:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक खुलेगा। दरभंगा में दुकानों को दो श्रेणी में रखा गया है और उनके खोलने के वैकल्पिक दिवस निर्धारित किए गए हैं। जिन दुकानों को जिस दिन नहीं खोलना है वह उस दिन नहीं खुलेगा तथा दोपहर 2:00 बजे के बाद दवा की दुकान छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने अपने सभी पदाधिकारियों को क्षेत्र में माइकिंग कराने के निर्देश दिए और साथ ही आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को भी दुकान सील करने की शक्ति दी गई है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को जारी आदेश का प्रचार प्रसार कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को स्वयं भ्रमण कर आदेश का अनुपालन करवाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड मुख्यालय में कम्युनिटी किचेन 8 जून तक चलेगा और सरकार की मंशा है कि वहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग भोजन करें।
बैठक में अपर समाहर्त्ता विभूति रंजन चौधरी, नगर पुलिस अधीक्षक अशोक प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी रवि कुमार, पुलिस उपाधीक्षक नगर, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय सहित तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे।

Check Also

• आयुक्त की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षात्मक बैठक आयोजित… 

🔊 Listen to this   • आयुक्त की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की …