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कोरोना वायरस जनित महामारी की तीसरी लहर से देश के अनेक राज्यों में कोरोना वायरस मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। 04 ,01,2022 को राज्य में कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राज्य में भी पिछले कुछ दिनों में करोना मामले की संख्या वृद्धि हुई है। अतः वर्तमान स्थिति के परिस्थितियों पर व्यापक नियंत्रण हेतु दिनांक 06,01,2022 से 21,01,2022 तक निम्नांकित प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।

1, सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा। आवश्यक सेवाओं जिला प्रशासन, पुलिस ,होमगार्ड ,कारा ,सिविल, स्वास्थ्य ,आपदा प्रबंधन, दूरसंचार डाक विभाग, के संबंधित कार्यालय कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय खाद्यान की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय पर्यावरण ,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे।

न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा।

2, सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठान 8:00 बजे रात्रि तक ही खुल सकेंगे बैंकिंग बीमा एवं एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान गैर बैंकिंग ,वित्तीय कंपनियों के कार्यालय गतिविधियां औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान सभी प्रकार के निर्माण कार्य ई-कॉमर्स से जुड़ी गतिविधियां एवं कुरियर सेवाएं

कृषि एवं इससे जुड़े कार्य , प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया , टेलीकम्युनिकेशन , इंटरनेट सेवाएं ब्रॉडकास्टिंग एवं केवल सेवाएं से संबंधित गतिविधियां पैट्रोल पंप एलपीजी , पैट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग सेवाएं निजी सुरक्षा सेवाएं ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम घूम कर बिक्री दुकानों प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्त के साथ किया जाएगा। दुकानों प्रतिष्ठानों के सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानक 2 गज की दूरी का अनुपालन किया जाएगा। जिसके लिए सफेद चिन्हित किए जाएंगे उपयुक्त शर्त का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षण संस्थान प्री स्कूल से आठवीं कक्षा तक के लिए विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। किंतु ऑनलाइन शिक्षण दिया जा सकेगा 9 वी तथा उच्चतर कक्षाओं से संबंधित विद्यालय कोचिंग एवं शिक्षक संस्थान 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे ऑनलाइन शिक्षण की प्राथमिकता दी जाएगी।

सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं आम जनों के लिए बंद रहेगा।

सभी सिनेमा हॉल ,शॉपिंग मॉल ,क्लब स्विमिंग ,पूल ,स्टेडियम ,जिम ,पार्क एवं प्रधान पूरी तरह बंद रहेंगे।

रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन आगंतुकों की बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग के साथ अनुमान्य होगा। संबंधित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड-के टीके ले चुके हैं।

विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं। किंतु इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी अंतिम संस्कार श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 50 व्यक्ति का अधिक सीमा रहेगा।

राज्य में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।

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