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बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम को ताख पर रख चल रहा विश्वविद्यालय में काम-काज

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम को ताख पर रख चल रहा विश्वविद्यालय में काम-काज।

इनौस राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने महामहिम कुलाधिपति को आवेदन भेज किया माँग स्नातकोत्तर विभागों को नियमानुसार हो प्रोफ़ेसरों की बहाली।

दरभंगा इनौस राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने महामहिम कुलाधिपति को आवेदन भेज विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभागो में बिहार राज्य विश्वविद्यालय संशोधित अधिनियम/परिनियम BSU-26/2008-2155/GS(1) dated 30.06.2008 की अक्षरस: अनुपालन ना कर मनमाने ढंग से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों में प्रोफ़ेसरों के ट्रांसफर -पोस्टिंग किये जाने के संबंधित आवेदन ईमेल के माध्यम से भेजा।

आवेदन में संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय के संशोधित अधिनियम/परिनियम BSU-26/2008-2155/GS(1) दिनांक-30.06.2008 के अनुसार विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों में चार सबसे वरिष्ठ प्राध्यापकों का नियुक्ति/पदस्थापन होना अनिवार्य है। परन्तु ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम/परिनियम की अनदेखी कर स्नातकोत्तर विभागों में प्रोफेसरो का ट्रांसफर-पोस्टिंग किया गया है और इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है।
उन्होंने उक्त अधिनियम/परिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों में प्रोफेसरो का ट्रांसफर -पोस्टिंग करने की मांग की ताकि स्नातकोत्तर विभागों का शैक्षणिक माहौल बना रहे। आवेदन की प्रतिलिपि शिक्षा मंत्री,निदेशक उच्च शिक्षा विभाग, कुलपति,प्रतिकुलपति को दिया गया है।

 

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